यूरिया के कालाबाजारी मामले में एक व्यक्ति को तीन वर्ष की कारावास, तीन हजार जुर्माना




न्यूज विजन । बक्सर
शुक्रवार को यूरिया कालाबाजारी के मामले में अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी कमलेश सिंह देव की कोर्ट में सुनवाई करते हुए एक व्यक्ति को दोषी पाते हुए तीन वर्ष का कारावास की सजा सुनाया है।
इस संबंध में जानकारी देते हुए विशेष लोक अभियोजक अरविंद चौबे ने बताया कि धनसोई थाना क्षेत्र के खरबानिया गांव के सत्येंद्र सिंह पिता जगदीश सिंह 4 फरवरी 21 को पिकअप से यूरिया लेकर जा रहा है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली तो प्रखंड कृषि पदाधिकारी की नेतृत्व में नारायणपुर पुल के पास वाहन चेकिंग के दौरान पिकअप गाड़ी से 80 बैग यूरिया को पकड़ा गया। जिसमे प्रखंड कृषि पदाधिकारी के द्वारा इटाड़ी थाना में आरोपित सतेन्द्र सिंह के खिलाफ फर्टिलाइजर एक्ट तहत मामला दर्ज किया गया। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए गवाहों के बयान और साक्ष्य के आधार पर दोषी पाकर अभियुक्त को 3 साल कारावास के साथ 3 हजार रुपयों का जुर्माना लगाया।

