गैस सिलेंडर की कालाबाजारी करना पड़ा महंगा, चार लोगो को दो वर्ष की सजा और पांच हजार जुर्माना




न्यूज़ विज़न। बक्सर
गुरुवार को अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी कमलेश सिंह देउ द्वारा गैस सिलिंडर के कालाबाजारी के आरोप में चार अभियुक्तों को 2 वर्ष की कारावास के साथ ₹5000 जुर्माना लगाया है।








इस संबंध में विशेष लोक अभियोजक अरविंद चौबे ने बताया कि 19 जनवरी 2014 को टाटा 407 पिकअप वैन पर कुल 63 घरेलू गैस गुप्त सूचना पर राजपुर वीडियो एवं धनसोई थाना द्वारा पकड़ा गया था। पकडे गए पिकअप के ड्राइवर रोहतास जिला अंतर्गत तेंदुनी गांव के रामबिलास पासवान के पुत्र राजकुमार प्रसाद एवं अभियुक्त खलासी फ़ुदेना पासवान के पुत्र श्रीभगवान पासवान, राज इंटरप्राइजेज गैस एजेंसी के प्रोपराइटर अश्वनी सिंह के पुत्र पिंटू सिंह दोनों बिक्रमगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत धावा गांव के एवं अभियुक्त लक्ष्मण प्रसाद शाह पिता पन्नालाल शाह धनसोई जिला बक्सर। ड्राइवर एवं खलासी ने बताया कि यह अनुदानित गैस सिलेंडर राज इंटरप्राइजेज गैस एजेंसी बिक्रमगंज से धनसोई स्थित लक्ष्मण साह के दुकान पर कालाबाजारी कर उच्च दाम ले जा रहे हैं। सभी अनुदानित सिलेंडर को जप्त किया गया तथा अभियुक्त गण को नौ गवाहों की गवाही के और साक्ष्य के आधार पर दो वर्ष की सजा सुनाया गया और पांच हजार जुर्माना भी लगाया गया।




