गरीबों के बीच वितरण करने के बजाय अनाज छुपाकर रखने के आरोपी पीडीएस दुकानदार को दो वर्ष की सजा, पांच हजार जुर्माना




न्यूज़ विज़न। बक्सर
शनिवार को जन वितरण प्रणाली के दुकानदार द्वारा गरीबों के बीच वितरण करने वाला राशन को वितरण नहीं करने और घर में कालाबाजारी के लिए छुपाकर रखने के जुर्म में सदर प्रखंड के बरुना के पीडीएस दुकानदार सुरेश प्रसाद को दो वर्ष की सजा और पांच हजार जुर्माना का फैसला अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी कमलेश सिंह देउ द्वारा सुनाया गया।










इस सम्बन्ध में जानकारी देते हुए विशेष लोक अभियोजक अरविंद चौबे ने बताया कि सदर प्रखंड के बरुना गांव के जन वितरण प्रणाली दुकानदार सुरेश प्रसाद द्वारा गरीबों के बीच वितरण करनेवाला अनाज वितरण नहीं किया जा रहा है और घर में छुपाकर रखा गया है। जिसकी सूचना प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी प्राणनाथ मुन्ना को मिली जिसके बाद उनके द्वारा 15 अप्रैल 2021 को उपभोक्ताओं के शिकायत पर विक्रेता सुरेश प्रसाद के दुकान की जांच किया गया। जहा विक्रेता मौजूद था जाँच के दौरान पता चला की विक्रेता द्वारा फरवरी व मार्च 2021 का खाद्यान्न नहीं दिया जा रहा था। दुकान की जांच में घर के बगल वाला कमरा में 15 बोरा लगभग 50 किलो का प्रति बैग में राशन पाया गया। जबकि अन्न योजना के अंतर्गत भंडार में 1.34 किलो चावल एवं। .89 क्विंटल गेहूं पीएच एच योजना का 15.89 क्विंटल चावल, 10.39 क्विंटल गेहूं होना चाहिए था। विक्रेता से भंडार पंजी मांगी गई परंतु प्रस्तुत नहीं किया गया। पकड़ा गया चावल जब्त किया गया तथा अभियुक्त के खिलाफ अनुमंडल पदाधिकारी बक्सर के निर्देश पर प्राथमिकी दर्ज की गई। जिसमे सात गवाहों की गवाही के बाद शनिवार को अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी द्वारा 2 वर्ष की सजा के साथ पांच हजार का जुर्माना की सजा सुनाया गया।

