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कोटपा अधिनियम 2003 की जानकारी सह चेतावनी रथ को सीएस ने किया रवाना

भास्कर न्यूज | बक्सर
हम सब का यही है सपना, नशा मुक्त हो बक्सर अपना को लेकर गुरुवार को सदर अस्पताल परिसर से नशा मुक्ति अभियान के तहत कोटपा अधिनियम 2003 के नियमों के प्रचार प्रसार सह जागरूकता और चेतावनी वाहन को सिविल सर्जन डॉ सुरेश चंद्र सिन्हा और एनसीडीओ डा संजय कुमार द्वारा संयुक्त रूप से झंडी दिखाकर रवाना किया गया। मौके पर डॉ अरुण कुमार, डा वरुण कुमार, डा देवेश सेन, कृति पांडे, डा राजेश, डीसीएम हिमांशु, सहदेव विश्वकर्मा, मनीष सिन्हा, शशि, दास जी, रजनीश समेत अन्य स्वास्थ्यकर्मी मौजूद रहे।
वही सिविल सर्जन डॉ सुरेश चंद्र सिन्हा ने कहा कि कोई भी व्यक्ति सिगरेट, खैनी, बीड़ी, अफीम या किसी भी प्रकार के नशे को छोड़ नही पा रहे है। वह उपचार की सहायता ले सकते है। इसके अलावा मानसिक रोग का भी इलाज किया जाता है। जो सदर अस्पताल के एनसीडी प्रकोष्ठ के मानसिक विभाग ओपीडी कक्ष 3 में उपलब्ध है। जिले के लोग हर सप्ताह के सोमवार तथा शुक्रवार को सदर अस्पताल पहुंच लाभ ले सकते है।
कोटपा अधिनियम 2003 की जानकारी देते हुए एनसीडीओ संजय कुमार ने बताया कि शहर व आसपास के क्षेत्रों में ई रिक्शा के माध्यम से माईकिंग कर लोगों को चेतावनी दिया जायेगा। इसके अलावा जिले के सभी सरकारी भवनों पर बैनर पोस्टर लगाए जायेंगे। वही उन्होंने कहा कि धारा – 4 के तहत मुख्य रूप से सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर प्रतिबंध को लेकर है। जिसमे नियमों को तोड़ने पर 200 रुपए का जुर्माना। धारा – 5 मुख्य रूप से सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों के विज्ञापन पर प्रतिबंध से जुड़ा है। जिसके तहत नियमों को तोड़ने पर पहली दफा एक हजार रुपए दो वर्ष की सजा का प्रावधान है। दूसरी दफा पांच हजार रुपए का जुर्माना और पांच वर्ष की कैद का प्रावधान है। धारा – 6 नाबालिग एवं शैक्षिक संस्थानों के आसपास बिक्री करने या उपयोग करने पर प्रतिबंध से जुड़ा है। जिसपर 200 रुपए का जुर्माने का प्रावधान है। धारा – 7, 8, 9 – बगैर विशिष्ट स्वास्थ्य चेतावनी के सिगरेट और अन्य तंबाकू की बिक्री पर प्रतिबंध से जुड़ा है।

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