आर्म्स एक्ट मामले में एक व्यक्ति को तीन साल की सजा व दस हजार जुर्माना




न्यूज़ विज़न। बक्सर
जिले के राजपुर थाना द्वारा वर्ष 2017 में वहां चेकिंग के दौरान पकडे गए व्यक्ति के खिलाफ दर्ज एफआईआर में आर्म्स एक्ट के मामले में अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी कमलेश सिंह देऊ की कोर्ट में सुनवाई हुई। जिसमे कोर्ट ने एक अभियुक्तों को दोषी पाकर सजा के साथ जुर्माना लगाया।











सुनवाई के सम्बन्ध में जानकारी देते हुए अभियोजन पदाधिकारी राकेश कुमार राय ने बताया कि बर्ष 17 में राजपुर थाना वाहन चेकिंग के दौरान एक युवक के पास से आर्म्स व कारतूस बरामद किया गया था। इसी मामले में पुलिस ने राजपुर थाना में सगराव के गॉव के सोनू पान्डेय उर्फ़ सीताराम पान्डेय पिता हरिन्द्र पान्डेय के खिलाफ मामला दर्ज किया। पुलिस की चार्जशीट के बाद न्यायाधीश कमलेश सिंह देऊ ने सुनवाई करते हुए गवाहों के बयान और साक्ष्य के आधार पर दोषी पाकर अभियुक्त सोनू पान्डेय को 3 साल सश्रम कारावास के साथ 10 हजार रुपयों का जुर्माना लगाया।

