शराब तस्करी की आरोपी महिला को पांच वर्ष की सजा के साथ एक लाख का जुर्माना



न्यूज़ विज़न। बक्सर
बुधवार को विशेष न्यायाधीश उत्पाद कोर्ट 2 सोनेलाल रजक द्वारा शराब तस्करी मामले में एक महिला को पांच वर्ष की सजा के साथ एक लाख का जुर्माना लगाया है। वही जुर्माना की राशि नहीं जमा करने पर 6 माह की अतिरिक्त सजा भुगतना होगा।








इस संबंध में जानकारी देते हुए विशेष लोक अभियोजक अवधेश कुमार राय ने बताया कि 22 जनवरी 2020 को शाम के लगभग 4 बजे जिले के नवानगर थाना क्षेत्र अंतर्गत चनवथ गांव में थाना गश्ती के दौरान सहायक अवर निरीक्षक गौतम हरिजन को चनवथ गांव में शराब तस्करी की सुचना प्राप्त हुयी जिस पर योगेंद्र सिंह उर्फ़ योगी के घर छपेमारी की गयी जहा घर के अंदर से उनकी पत्नी सुगंती देवी के हाथ से 96 पीस 8 पीएम घर से 7 कार्टून 8 पीएम कुल 432 पीस 8 पीएम अंग्रेजी शराब बरामद हुआ। साथ ही घटना स्थल से सुगंती देवी को गिरफ्तार किया गया। वही महिला का पति मौके से फरार हो गया था।




सुनवाई के दौरान गवाहों की गवाही के पश्चात विशेष न्यायाधीश उत्पाद कोर्ट 2 सोनेलाल रजक द्वारा सुगंती देवी को 5 वर्ष की सजा के साथ जुर्माना लगाया गया एवं जुर्माना की राशि नहीं जमा करने के एवज में 6 माह अतिरिक्त सजा सुनाया गया। बहस के दौरान अभियोजन पक्ष से रविंद्र कुमार सिन्हा एवं श्यामा श्री चंद्रा मौजूद रहे।

