“जागो ग्राहक जागो” का संदेश : जिला उपभोक्ता आयोग में अधिकारों की सुरक्षा पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित


न्यूज़ विज़न। बक्सर
जिले में उपभोक्ताओं के अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से जिला उपभोक्ता आयोग में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में वक्ताओं ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की अहमियत पर प्रकाश डालते हुए कहा कि 24 दिसंबर 1986 को इस अधिनियम पर मुहर लगाई गई थी, ताकि बढ़ती बाजारवादी व्यवस्था और व्यापारिक संस्थाओं के बीच आम उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा सुनिश्चित की जा सके।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सेवानिवृत्त प्रशासनिक पदाधिकारी सह आयोग सदस्य राजीव कुमार ने कहा कि सरकार ने उपभोक्ताओं को शोषण से बचाने के लिए इस कानून को अत्यंत महत्वपूर्ण मानते हुए लागू किया था। बावजूद इसके, “जागो ग्राहक जागो” जैसे व्यापक प्रचार-प्रसार के बाद भी आज उपभोक्ता ठगे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए लोगों को स्वयं भी सतर्क और जागरूक रहने की आवश्यकता है। इस अवसर पर अधिवक्ता विष्णुदत्त द्विवेदी ने बताया कि जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायाधीश वेद प्रकाश सिंह के निर्देशानुसार जिले में लगातार उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, ताकि आम लोग अपने अधिकारों और उपलब्ध कानूनी उपायों से परिचित हो सकें।
मंच संचालन कर रहे वरीय अधिवक्ता सह पत्रकार रामेश्वर प्रसाद वर्मा ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने उपभोक्ताओं के अधिकारों, शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया और न्याय प्राप्त करने के तरीकों पर कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डालते हुए उपस्थित लोगों को कानून की बारीकियों से अवगत कराया। वहीं आयोग के पेशकार अखिलेश कुमार ने परिवाद पत्र दाखिल करने के दौरान होने वाली तकनीकी कमियों के बारे में जानकारी दी और बताया कि छोटी-छोटी त्रुटियों के कारण कई बार मामलों में देरी हो जाती है, इसलिए शिकायत दर्ज करते समय सावधानी बरतना जरूरी है।
कार्यक्रम में अधिवक्ता प्रभुनाथ सिंह, अशोक कुमार पांडे, श्रीमन नारायण ओझा, अजय कुमार सिंह, ददन कुमार सिंह, नेहा मिश्रा, विनोद कुमार, विजय कुमार पांडे, अवध बिहारी प्रसाद, जितेंद्र प्रसाद सहित आयोग के सहायक अखिलेश कुमार, विकास कुमार, शिवम कुमार सिंह और हरेंद्र पांडे समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में सभी वक्ताओं ने उपभोक्ताओं से अपील की कि वे अपने अधिकारों के प्रति सजग रहें, ठगी या अन्याय की स्थिति में बिना हिचक जिला उपभोक्ता आयोग का सहारा लें और जागरूक बनकर ही सुरक्षित उपभोक्ता बनें।





