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कार्य के प्रति लापरवाह प्राथमिक विद्यालय साथ एवं मध्य विद्यालय सवाना के प्रभारी प्रधानाध्याक को डीईओ ने किया निलंबित 

डीईओ के निरीक्षण में प्रभारी प्रधानाध्याक की लापरवाही उजागर, सरकारी राशि का दुरुपयोग एवं लुट-खसोट करने का मामला हुआ उजागर

न्यूज़ विज़न।  बक्सर 

जिला शिक्षा पदाधिकारी अमरेंद्र कुमार पांडेय ने बीते 11 अप्रैल को जिले के इटाढ़ी प्रखंड अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय साथ एवं मध्य विद्यालय सवाना के  प्रभारी प्रधानाध्याक द्वारा कार्यों में अनियमितता के खिलाफ कार्यवाई करते हुए दोनों प्रभारी प्रधानाध्याक को निलंबित कर दिया है।

 

 

जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा जारी पत्र में बताया गया है कि 19 मार्च को प्राथमिक विद्यालय सांथ का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में पायी गयी अनियमितताओं के सम्बंध में 21 मार्च को प्रभारी प्रधानाध्यापक से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। प्रभारी प्रधानाध्यापक, प्राथमिक विद्यालय, सांथ के द्वारा अपना स्पष्टीकरण 29 मार्च को समर्पित किया गया, जो असंतोषजनक होने के साथ साथ पायी गयी अनियमितताओं की स्वीकृति को दर्शाता है। अतः मनोज कुमार सिंह, विशिष्ट शिक्षक, प्राथमिक विद्यालय, साथ सम्प्रति प्रभारी प्रधानाध्यापक को किचन शेड की मरम्मती के कार्य में संवेदक से मिलीभगत कर बिना कार्य पूर्ण हुए कार्य पूर्णता का प्रमाण पत्र आदि दे देने, विभागीय निदेश की अवहेलना कर मिट्टी के चूल्हे पर उपला एवं लकड़ी का प्रयोग कर मध्याह्न भोजन पकाने, विद्यालय में कराये गये बोरिंग के कार्य में अनियमितता बरतने, कम्पोजिट ग्रांट की राशि खर्च होने का बिल वाउचर निरीक्षण के क्रम में प्रस्तुत नहीं करने, मध्याह्न भोजन पंजी अद्यतन नहीं रखने तथा कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरतने के आरोप में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए विभागीय कार्यवाही के अधीन किया जाता है। निलंबन अवधि में मनोज सिंह को निलंबन भत्ता का भुगतान नियमानुसार निलंबन मुख्यालय से अनुपस्थिति विवरणी प्राप्त होने के आधार पर किया जाएगा। वही निलंबन अवधि में मनोज सिंह का मुख्यालय प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, केसठ का कार्यालय निर्धारित किया जाता है। इनके विरुद्ध आरोप पत्र का गठन कर संचालन एवं उपस्थापन पदाधिकारी की नियुक्ति हेतु अलग से आदेश निर्गत किया जाएगा।

 

वही दूसरी तरफ मध्य विद्यालय, सवना का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में पायी गयी अनियमितताओं के सम्बंध में 21 मार्च को प्रभारी प्रधानाध्यापक से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। प्रभारी प्रधानाध्यापक, मध्य विद्यालय, सवना के द्वारा अपना स्पष्टीकरण 25 मार्च को कार्यालय में समर्पित किया गया है, जो असंतोषजनक है। अतः जुली कुमारी, विशिष्ट शिक्षिका, मध्य विद्यालय, सवना सम्प्रति प्रभारी प्रधानाध्यापक को विद्यालय के असैनिक कार्यों यथा विद्युतीकरण, बोरिंग आदि कार्य में संवेदक से मिलीभगत कर सरकारी राशि का दुरुपयोग एवं लुट-खसोट करने, विभागीय निदेश की अवहेलना कर मिट्टी के चुल्हा पर उपला एवं लकड़ी का प्रयोग कर मध्याह्न भोजन पकाने, कम्पोजिट ग्रांट की राशि दुरुपयोग कर विद्यालय में आवश्यक कार्य खिड़की आदि की मरम्मति नहीं कराने, छात्रों की उपस्थिति दर्ज करने में अनियमितता एवं मनमानी बरतने तथा कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरतने के आरोप में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के अन्तर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुये विभागीय कार्यवाही के अधीन किया जाता है। निलंबन अवधि में जुली कुमारी को निलंबन भत्ता का भुगतान नियमानुसार निलंबन मुख्यालय से अनुपस्थिति विवरणी प्राप्त होने के आधार पर किया जाएगा। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, सिमरी का कार्यालय निर्धारित किया जाता है। इनके विरुद्ध आरोप पत्र का गठन कर संचालन एवं उपस्थापन पदाधिकारी की नियुक्ति हेतु अलग से आदेश निर्गत किया जाएगा।

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