एनडीपीएस एक्ट में दो अभियुक्तों को 4 वर्ष की सजा, 20 हजार जुर्माना



न्यूज़ विज़न। बक्सर
बुधवार को जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश मनीष कुमार शुक्ला (एडीजे-2) की अदालत ने एनडीपीएस एक्ट के एक मामले में दो अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए चार-चार वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही प्रत्येक पर 20-20 हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया गया।








इस संबंध में जानकारी देते हुए विशेष लोक अभियोजक (एनडीपीएस) सुरेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि नगर थाना के एसआई अमरेश कुमार को 17 अप्रैल 2023 को गुप्त सूचना मिली थी कि शांति नगर मोहल्ले में मादक पदार्थ की तस्करी की जा रही है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए छापेमारी की। छापेमारी के दौरान पुलिस ने रवि साह उर्फ रोशन शाह, पिता – इस्लामुद्दीन एवं संजय कुमार, पिता – मदन चौधरी को 20 पुड़िया हेरोइन के साथ मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया।




पुलिस ने इस मामले में नगर थाना कांड संख्या 43/2023 दर्ज किया था। जांच के क्रम में यह भी सामने आया कि दोनों अभियुक्तों के खिलाफ पूर्व में भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने गवाहों को पेश किया। गवाहों की गवाही और प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने दोनों अभियुक्तों को दोषी मानते हुए चार-चार वर्ष की सजा सुनाई। साथ ही यह आदेश दिया कि जुर्माना अदा न करने पर दोनों को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। इस फैसले के साथ ही अदालत ने स्पष्ट संदेश दिया है कि मादक पदार्थों की तस्करी और कारोबार में संलिप्त लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

