दो बोतल शराब बरामदगी मामले में दो दोषियों को पाँच साल की सजा और एक-एक लाख रुपये जुर्माना




न्यूज़ विज़न। बक्सर
शराब जब्ती मामले में व्यवहार न्यायालय स्थित उत्पाद कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। विशेष न्यायाधीश (उत्पाद) द्वितीय सोनेलाल रजक ने सुनवाई के बाद दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए पांच-पांच वर्ष की सजा और एक-एक लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।






विशेष लोक अभियोजक अवधेश कुमार राय, अपर लोक अभियोजक रविंद्र कुमार सिंह तथा श्याम श्री चंद्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि यह मामला 31 जुलाई 2021 का है, जब नगर के वीर कुंवर सिंह सेतु के समीप उत्पाद चेक पोस्ट पर गृह रक्षकों द्वारा चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान एक इनोवा लग्जरी कार से अवैध विदेशी शराब बरामद हुई। सूचना मिलते ही उत्पाद विभाग की टीम मौके पर पहुँची और जांच में रॉयल स्टैग की 750 एमएल की बोतल तथा टर्बो बियर की 650 एमएल की बोतल बरामद की गई।


कार में सवार पश्चिम बंगाल के मालदा जिले के निवासी रितेश कुमार जायसवाल (पुत्र ओमप्रकाश जायसवाल) और पिंटू दास (पुत्र श्यामा चरण दास) को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में दोनों ने स्वीकार किया कि शराब पीने के उद्देश्य से रखी गई थी। पुलिस द्वारा चार्जशीट दाखिल किए जाने के बाद न्यायालय में हुई सुनवाई में पर्याप्त साक्ष्य और गवाहों के आधार पर दोनों आरोपियों को शराबबंदी कानून के तहत दोषी पाया गया। न्यायाधीश ने दोनों को कठोर सजा देते हुए स्पष्ट किया कि शराबबंदी कानून के उल्लंघन पर किसी प्रकार की ढिलाई नहीं बरती जाएगी।

