हत्या मामले में तीन भाइयों को आजीवन कारावास की सजा के साथ बीस हजार का जुर्माना
पोखरहा गांव में 20 अगस्त 2020 को जमीन विवाद में नंदू पांडेय की हुयी थी हत्या




न्यूज़ विज़न। बक्सर
सोमवार को जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश 8 सुनील कुमार सिंह द्वारा जिले के बगेन गोला थाना क्षेत्र में वर्ष 2020 में हुयी हत्या मामले में तीन भाइयों को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा के साथ 20 हजार का जुर्माना लगाया है, वही अर्थदंड नहीं देने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाया है।








इस सम्बन्ध में जानकारी देते हुए अपर लोक अभियोजक ददन कुमार सिंह ने बताया की 20 अगस्त 2020 को बगेन गोला थाना क्षेत्र अंतर्गत पोखरहा गांव में जमीन विवाद में नंदू पांडेय की गोली मारकर हत्या कर दिया गया था। घटना के बाद मृतक के पुत्र अमरेश कुमार पांडेय ने बगेन गोला थाना में सात नामजद एवं चार अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया था। इस मामले में अपर सत्र न्यायाधीश 8 सुनील कुमार सिंह ने गवाहों के गवाही के बाद तीन अभियुक्तों उमाशंकर पांडेय, अजय पांडेय एवं विक्रमा पांडेय, पिता स्व. शिवपर्सन पांडेय को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास के साथ 20 हजार के जुर्माना की सजा सुनाया है।





