शांति नगर हत्याकांड में बड़ा फैसला, आरोपी महिला को आजीवन कारावास
23 जून 2022 को मारपीट के दौरान हुई थी युवक की हत्या


न्यूज़ विज़न। बक्सर
शहर के शांति नगर मोहल्ले में 23 जून 2022 को मारपीट के दौरान हुई युवक की हत्या के मामले में न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे-8) सुनील कुमार सिंह की अदालत ने मामले की सुनवाई पूरी करते हुए आरोपी महिला को हत्या का दोषी करार दिया है। कोर्ट ने अभियुक्त सीमा देवी को आजीवन कारावास की सजा के साथ 25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने की स्थिति में अभियुक्त को तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
अपर लोक अभियोजक ददन कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि यह मामला शहर के शांति नगर मोहल्ले का है, जहां रामाश्रय चौहान के पुत्र गुड्डू चौहान पर मोहल्ले की ही रहने वाली सीमा देवी ने मोबाइल चोरी का आरोप लगाया था। इसी आरोप को लेकर सीमा देवी ने गुड्डू चौहान के साथ लाठी-डंडे से बेरहमी से मारपीट की। मारपीट के दौरान युवक के सिर पर गंभीर चोटें आईं, जिससे वह गंभीर रूप से जख्मी हो गया।
घटना के बाद परिजनों द्वारा घायल युवक को तत्काल इलाज के लिए सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। युवक की मौत के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई थी। इस घटना को लेकर मृतक के पिता रामाश्रय चौहान ने टाउन थाना में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू की और आवश्यक साक्ष्य एकत्र कर आरोपी महिला के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल की।
मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों, गवाहों के बयान और पुलिस द्वारा उपलब्ध कराए गए तथ्यों को अदालत ने गंभीरता से सुना और परखा। सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंची कि अभियुक्त सीमा देवी ने ही मारपीट कर युवक की हत्या की है। अदालत ने अभियुक्त महिला को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। फैसले के बाद मृतक के परिजनों ने न्यायालय के निर्णय पर संतोष व्यक्त किया, वहीं इलाके में यह फैसला चर्चा का विषय बना हुआ है।





