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आर्म्स एक्ट मामले में आरोपी को तीन साल की सजा व 30 हजार जुर्माना

न्यूज़ विज़न।  बक्सर 
मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी देवेश कुमार की अदालत ने शनिवार को आर्म्स एक्ट के एक मामले में अहम फैसला सुनाते हुए आरोपी को दोषी करार दिया। अदालत ने अभियुक्त सोनू कुमार (ग्राम ब्रह्मपुर, पश्चिम टोला निवासी) को तीन साल की कठोर कारावास की सजा के साथ 30 हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया है।

 

अभियोजन पदाधिकारी अशोक कुमार त्रिपाठी और सहायक अभियोजन पदाधिकारी अपूर्वा सिंह ने बताया कि  1 फरवरी 2019 को ब्रह्मपुर थाने की पुलिस अनुसंधान के लिए निकली थी। इस दौरान ब्रह्मपुर चौक पर पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि सोनू कुमार नामक युवक अवैध हथियार रखकर अपराध की योजना बना रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस ने आरोपी के घर की घेराबंदी कर तलाशी ली। तलाशी के दौरान उसके पास से एक देसी पिस्तौल और चार जिंदा कारतूस बरामद हुए। घटना के बाद पुलिस ने उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने त्वरित जांच की और चार्जशीट दाखिल की। गवाहों के बयान और भौतिक साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया। न्यायाधीश देवेश कुमार ने आदेश देते हुए कहा कि आरोपी को तीन साल की कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माना की सजा दी जाती है। वहीं, दूसरी धारा में उसे छह माह की कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माना भी भुगतना होगा। हालांकि, दोनों सजाएँ एक साथ चलेंगी।

 

अभियोजन पदाधिकारी ने बताया कि अदालत ने मजबूत गवाही और पुख्ता साक्ष्यों के आधार पर यह फैसला सुनाया है। सहायक अभियोजन पदाधिकारी अपूर्वा सिंह ने कहा कि न्यायालय द्वारा त्वरित सुनवाई कर अपराधियों को कड़ी सजा देना समाज में अपराध नियंत्रण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

 

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