हत्या मामले में एक को आजीवन कारावास, तीन को तीन-तीन वर्ष की सजा
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश का फैसला, केसठ गाँव में वर्ष 2023 में हुई थी घटना


न्यूज़ विज़न। बक्सर
जिले के नवानगर थाना क्षेत्र के केसठ गाँव में बीते वर्ष हुई हत्या के मामले में अदालत ने शनिवार को महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने मामले के मुख्य अभियुक्त को आजीवन कारावास जबकि तीन अन्य अभियुक्तों को तीन-तीन वर्ष की सजा के साथ अर्थदंड से दंडित किया है।
इस संबंध में जानकारी देते हुए अपर लोक अभियोजक आदित्य कुमार वर्मा ने बताया कि अभियुक्तों और मृतका के परिवार के बीच पूर्व से विवाद चल रहा था। इसी विवाद के क्रम में 24 जून 2023 को अभियुक्तों द्वारा पड़ोसी रीता देवी के साथ मारपीट की गई। लाठी-डंडे से की गई पिटाई में उन्हें गंभीर चोटें आईं, जिसके बाद इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। घटना के बाद मृतका के परिजनों द्वारा कुल 6 लोगों को आरोपी बनाया गया था। पुलिस द्वारा की गई जांच में दो आरोपियों को क्लीन चिट दे दी गई, जबकि चार के खिलाफ आरोप पत्र अदालत में दायर किया गया।
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुनाते हुए क्रांति तुरहा को आजीवन कारावास के साथ 5000 रुपये का आर्थिक दंड लगाया है वही सावित्री देवी, श्रीनाथ तुरहा, गुड़िया देवी एवं रूबी देवी को तीन वर्ष का कारावास के साथ 3000 रुपये का अर्थदंड लगाया है। अपर लोक अभियोजक वर्मा ने बताया कि अदालत का यह निर्णय ऐसे मामलों में न्याय और कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने वाला है।





