जमीन विवाद में हत्या के मामले में तीन अभियुक्तों को आजीवन कारावास
एडीजे-5 की अदालत ने सुनाया फैसला, प्रत्येक पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी


न्यूज़ विज़न। बक्सर
बक्सर जिला अंतर्गत ब्रह्मपुर थाना क्षेत्र में जमीन विवाद को लेकर हुई मारपीट और उसके दौरान घायल व्यक्ति की इलाज के दौरान हुई मौत के मामले में मंगलवार को महत्वपूर्ण फैसला आया। एडीजे-5 संजीत कुमार सिंह की अदालत ने सुनवाई करते हुए तीन आरोपियों को हत्या का दोषी करार दिया। अदालत ने तीनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
अपर लोक अभियोजक शेषनाथ सिंह, अनिल सिंह और मोहम्मद जावेद फैमिली ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि घटना ब्रह्मपुर चौक के पास स्थित दयाशंकर प्रसाद की जमीन को लेकर हुए विवाद से जुड़ी है। आरोप है कि उक्त जमीन पर आरोपी पक्ष द्वारा मनमाने तरीके से ईंट जोड़कर कब्जा करने की कोशिश की जा रही थी। इसका विरोध करने पर दोनों पक्षों के बीच विवाद बढ़ गया और आरोपी पक्ष ने लाठी-डंडे एवं हरवे-हथियार से हमला कर दिया। हमले में सूचक के भाई रामाशंकर प्रसाद सहित कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। घायल रामाशंकर को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई।
मामले में पीड़ित पक्ष की ओर से संजय तिवारी, उमाशंकर तिवारी, ध्रुव तिवारी समेत अन्य नामजद और अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी। पुलिस द्वारा जांच पूरी कर अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया गया। सभी पहलुओं पर विचार करते हुए अदालत ने तीन आरोपितों को घटना का दोषी पाया और हत्या के अपराध में आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही प्रत्येक पर 10-10 हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया गया है। अदालत के इस फैसले के बाद पीड़ित परिवार ने राहत की सांस लेते हुए न्यायपालिका पर विश्वास जताया है।





