हत्या और आर्म्स एक्ट में दो को आजीवन कारावास के साथ लगा जुर्माना
वर्ष 2000 में जयपाल ठाकुर के डेरा गांव में दिनेश सिंह की हुयी थी हत्या




न्यूज़ विज़न। बक्सर
सोमवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार राकेश की कोर्ट में हत्या के मामले में दो अभियुक्तों दोषी पाकर आजीवन कारावास की सज़ा के साथ 20 हजार का जुर्माना भी लगाया है।








इस सम्बन्ध में जानकारी देते हुए अपर लोक अभियोजक बेचन राम ने बताया कि ब्रह्मपुर थाना क्षेत्र के चक्की गांव में वर्ष 2000 में पुरानी रंजिश के मामले में मारपीट कर दिनेश सिंह की हत्या कर दी गई थी। इसी मामले सुचक विनोद कुमार द्वारा ब्रह्मपुर थाना में आरोपियों बबन सिंह व बिरबहादुर सिंह साकिन जयपाल ठाकुर के डेरा चक्की के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराया था। न्यायाधीश ने सुनवाई करते हुए गवाहों के बयान और साक्ष्य के आधार पर दोषी पाकर अलग-अलग धाराओं में दोषी पाकर अभियुक्त बबन सिंह एवं बीर बहादुर सिंह को आजीवन कारावास के साथ 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। वहीं आर्म्स एक्ट में 7-7 सज़ा के साथ 10-10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। सभी सज़ा साथ -साथ चलेंगे। वही दोनों को मृतक की पत्नी को भी एक-एक लाख रुपए देना है।




