CRIME

नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी शिक्षक को 20 वर्ष की सजा के साथ 50 हजार जुर्माना 

न्यूज़ विज़न।  बक्सर 
नाबालिक बच्ची से दुष्कर्म  के मामले में पास्को कोर्ट में सुनवाई हूई। पास्को कोर्ट में जिला अपर सत्र न्यायाधीश 6 सह पास्को के विशेष न्यायाधीश अजीत कुमार शर्मा ने पुलिस और दोनों पक्षों के गवाहों  के सुनने के बाद आरोपित को मामले में दोषी पाते हुए सजा सुनाया। जिसमे आरोपी शिक्षक को पास्को के तहत 20 वर्ष की सजा के साथ 50 हजार जुर्माना लगाया है।

 

विशेष लोक अभियोजक सुरेश कुमार सिंह व कंचन कुमारी ने बताया कि राजपुर थाना क्षेत्र के सतीश राजभर कोचाढ़ी के खिलाफ राजपुर थाने में प्राथमिक दर्ज कराई। पीड़िता ने बताया कि वे ट्यूशन पढ़ने के लिए क्षिक्षक सतीश राजभर के यहां  जाती थी वह नवीं व दसवीं की छात्रा थी  शिक्षक ने बताया कि अब आप लोग दसवीं में चली गई हो दसवीं क्लास का अलग बैच बनेगा शिक्षक ने सुबह में बैच बनाकर पढ़ना शुरू किया एक दिन अकेले में पाकर सतीश राजभर ने उसके साथ जबरदस्ती और दुष्कर्म किया।

 

न्यायाधीश ने मामले की सुनवाई करते हुए पास्को के तहत 20 वर्ष कारावास के साथ 50 हजार रुपए जुर्माना लगाया है। वही पीड़ित को बिहार प्रतिकार योजना के तहत 7 लाख रुपए और पिता को 3 लाख रुपए देय है।

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button