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मीना सिंह एवं डॉ श्रवण तिवारी बने जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद के सदस्य, डीएम होंगे अध्यक्ष

बिहार सरकार ने किया जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद का गठन, उपभोक्ताओं की शिकायतों का होगा त्वरित निपटारा

न्यूज़ विज़न।  बक्सर 
बिहार सरकार ने उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा और उनकी शिकायतों के त्वरित समाधान के उद्देश्य से जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद का गठन किया है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की अधिसूचना के अनुसार यह परिषद उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 एवं उपभोक्ता संरक्षण नियम, 2021 के तहत बनाई गई है।

 

बिहार सरकार अवर सचिव सत्येंद्र नारायण सिंह द्वारा अधिसूचना जारी करते हुए कहा है कि इस परिषद की अध्यक्षता जिला पदाधिकारी करेंगे। इसके साथ ही उप विकास आयुक्त, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष, जिला शिक्षा पदाधिकारी, मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जिला कल्याण पदाधिकारी, कृषि पदाधिकारी, पंचायती राज पदाधिकारी, महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र, आईसीडीएस के जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, जिला माप एवं तौल पदाधिकारी तथा जिला लीड बैंक प्रबंधक सदस्य होंगे। सरकार ने परिषद में दो समाजसेवी एवं उपभोक्ता कार्यकर्ताओं को भी शामिल किया है, जिनमें एक महिला होना अनिवार्य है। इस क्रम में कोइरपुरवा, ज्योति चौक की मीना सिंह एवं कृष्णनगर, चरित्रवन के डॉ. श्रवण कुमार तिवारी को विशेष रूप से सदस्य नियुक्त किया गया है। दोनों को उपभोक्ता संरक्षण संबंधी मामलों की निगरानी और सुझाव देने की जिम्मेदारी दी गई है।

 

परिषद का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा। इस अवधि में परिषद उपभोक्ता हितों से जुड़ी नीतिगत सलाह देगी, शिकायतों पर विचार करेगी और आवश्यक कदम उठाएगी। इस मौके पर मीना सिंह और डॉ. श्रवण तिवारी ने कहा कि उपभोक्ताओं की समस्याओं को सरकार तक पहुँचाकर उनका समाधान कराना उनकी प्राथमिकता होगी। सरकार को उम्मीद है कि इस कदम से राज्य में उपभोक्ताओं के अधिकार और भी सुदृढ़ होंगे।

 

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