शराब तस्कर को पांच वर्ष की सजा के साथ एक लाख का जुर्माना




न्यूज़ विज़न। बक्सर
शराब तस्करी मामले में शुक्रवार को उत्पाद कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान एक तस्कर काे शराब तस्करी का दोषी पाकर पांच वर्ष की कारावास और एक लाख रुपए जुर्माना लगाया। विशेष न्यायाधीश उत्पाद कोर्ट द्वितीय सोने लाल रजक ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपियों को दोषी पाकर सजा के साथ जुर्माना लगाया है।







विशेष लोक अभियोजक अवधेश कुमार राय, अपर लोक अभियोजक रविंद्र कुमार सिन्हा व श्यामा श्री चंद्रा ने बताया कि 16 अक्टूबर 2023 को चक्की थाना क्षेत्र में गश्ती के दौरान एसआई मुकेश कुमार यादव द्वारा कोइलवर तटबंध पर चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति माथे पर बोर में कुछ सामान लेकर आ रहे थे, जब रुकने को कहा गया तो सामान फेंककर भागने लगा। जिसे सशत्र बालों ने दौड़कर पकड़ लिया। तलाशी के दौरान ब्रह्मपुर थाना क्षेत्र के हेमदापुर गांव निवासी भिरगू प्रसाद के पुत्र रमाकांत प्रसाद उम्र 33 वर्ष के पास से 16.920 लीटर विदेशी शराब बरामद हुआ था। मामले में पुलिस के चार्जशीट के बाद न्यायाधीश ने सुनवाई करते हुए ने पर्याप्त साक्ष्य व गवाहों के आधार पर आरोपित को दोषी पाया न्यायाधीश सोने लाल रजक ने अभियुक्तों को 5 साल के कारावास के साथ एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया।


