जमीन विवाद में हत्या मामले में पुत्र-बहु समेत पांच आरोपियों को आजीवन कारावास


न्यूज़ विज़न। बक्सर
बक्सर जिला अंतर्गत नावानगर थाना क्षेत्र में जमीन विवाद को लेकर हुई सनसनीखेज हत्या मामले में सोमवार को एडीजे-3 सुदेश कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने मामले में शामिल पांचों आरोपियों को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक आरोपी पर 30-30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।
अपर लोक अभियोजक सत्य प्रकाश सिंह ने बताया कि 14 अगस्त 2022 को नावानगर थाना क्षेत्र के बुडीला गांव निवासी गोविंद राय अपने भाई के साथ रहते थे। गोविंद राय की जमीन को लेकर उनके ही पुत्रों को संदेह था कि वे अपनी संपत्ति अपने भाई के नाम कर देंगे। इसी शक के कारण पुत्रों ने मिलकर हत्या की साजिश रची। घटना के दिन जब गोविंद राय शौच के लिए गए थे, तभी उनके पुत्रों और परिजनों ने उन पर हमला कर दिया। धारदार हथियार हसुआ और चाकू से गला रेतकर उनकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। हत्या के बाद शव को गन्ने के खेत में छिपा दिया गया था।
इन आरोपियों पर दर्ज हुई थी एफआईआर
घटना के बाद मृतक के भाई की ओर से नावानगर थाने में सरल राय, छोटक राय, भोला राय, रीता कुमारी और आंचल कुमारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने जांच के दौरान सभी साक्ष्य जुटाए और मामले को कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया। न्यायाधीश ने गवाहों के बयान, घटनास्थल पर मिले सबूतों और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर पांचों आरोपितों को दोषी करार दिया। अदालत ने दो तरह की सजा सुनाई 1. हत्या मामले में आजीवन कारावास एवं 20-20 हजार रुपये जुर्माना इसके अलावा साक्ष्य छुपाने के अपराध में 7 साल की सजा व 10-10 हजार रुपये जुर्माना। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। इस फैसले के साथ करीब ढाई साल पुराने इस विवादित और चर्चित मामले का निष्पादन हो गया।





