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कार्य के प्रति लापरवाह राजस्व कर्मचारी सुदर्शन सिंह हुए निलंबित 

निलंबन अवधि में केसठ अंचल कार्यालय में रहेंगे 

न्यूज़ विज़न।  बक्सर 

अनुमंडल पदाधिकारी डुमरांव द्वारा राजस्व कर्मचारी इटाढ़ी सुदर्शन सिंह, तत्कालीन राजस्व कर्मचारी, अंचल कार्यालय सिमरी के विरुद्ध आरोप पत्र प्रपत्र क प्राप्त कराया गया। जिसमें सुदर्शन सिंह के विरुद्ध नियंत्री पदाधिकारी की अनुमति के बिना अनुपस्थिति, अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करना, स्पष्टीकरण का जवाब नहीं दिया जाना इत्यादि के आरोप के संबंध में प्रतिवेदित किया गया है। पूर्व में विभागीय कार्यवाही संचालित होने के बावजूद भी उनके कार्यशैली में बदलाव नहीं हुआ है।

इस प्रकार प्रथम दृष्टया सुदर्शन सिंह, तत्कालीन राजस्व कर्मचारी, अंचल कार्यालय सिमरी, संप्रति अंचल ईटाढी का उक्त कृत्य बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 के कंडिका 3(1) का उल्लंघन है। आरोप पत्र पर सम्यक विचारोपरांत बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 (यथा संशोधित) के नियम 9 में निहित प्रावधानों के तहत सुदर्शन सिंह, तत्कालीन राजस्व कर्मचारी, अंचल कार्यालय सिमरी, संप्रति अंचल ईटाढी को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय अंचल केसठ निर्धारित किया गया है।

बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 17(2) के आलोक में सिंह के विरुद्ध अनुमंडल पदाधिकारी डुमरांव के द्वारा गठित आरोप की जांच हेतु विभागीय कार्यवाही संचालित की जाती है। विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु गिरिजेश कुमार, अपर समाहर्ता, विभागीय जांच बक्सर को संचालन पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी सिमरी को उपस्थापन पदाधिकारी नामित किया गया है। बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 (यथा संशोधित) के नियम 10 के प्रावधानों के आलोक में सिंह को निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

 

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