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डीएम के निर्देश पर शहर में हटाए गए अवैध रूप से लगाए गए बैनर पोस्टर

सरकारी स्थलों पर अवैध होर्डिंग, फ्लेक्स व बैनर लगाने पर होगी सख्त कार्रवाई

न्यूज विजन। बक्सर
डीएम साहिला ने स्पष्ट किया है कि सरकारी भवनों, परिसरों, सड़क किनारे, बिजली के खंभों, पुल-पुलियों, सरकारी दीवारों, चौक-चौराहों एवं अन्य सार्वजनिक स्थलों पर बिना अनुमति किसी भी प्रकार के होर्डिंग, फ्लेक्स, बैनर, पोस्टर अथवा प्रचार सामग्री लगाना पूर्णतः प्रतिबंधित है तथा यह दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है। यह अपराध “Bihar Prevention of Defacement of Property Act, 1987” के अंतर्गत शामिल है। बिना अनुमति सरकारी/सार्वजनिक संपत्ति को डिफेस करना दंडनीय है।

 

जिलाधिकारी ने बताया कि हाल के दिनों में यह देखा गया है कि विभिन्न निजी संस्थाएं, व्यक्ति, फर्म, कंपनियां एवं राजनीतिक/सामाजिक संगठन बिना अनुमति सरकारी एवं सार्वजनिक स्थलों पर प्रचार सामग्री लगा रहे हैं, जिससे न केवल शहरी सौंदर्य प्रभावित हो रहा है बल्कि यातायात एवं जनसुविधा में भी बाधा उत्पन्न हो रही है।

 

उन्होंने नगर परिषद, नगर पंचायत एवं सभी प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में अभियान चलाकर ऐसे सभी अवैध होर्डिंग, बैनर एवं फ्लेक्स को अविलंब हटवाना सुनिश्चित करें। साथ ही, संबंधित व्यक्तियों/संस्थाओं की पहचान कर उनके विरुद्ध Bihar Prevention of Defacement of Property Act, 1987 तथा अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों के तहत प्राथमिकी दर्ज करते हुए जुर्माना एवं वसूली की कार्रवाई की जाएगी।

 

जिलाधिकारी ने सभी निजी संस्थानों, फर्मों, कंपनियों, कोचिंग संस्थानों, राजनीतिक दलों एवं आम नागरिकों से अपील की है कि वे प्रचार-प्रसार के लिए केवल विधिवत अनुमति प्राप्त स्थानों का ही उपयोग करें। किसी भी प्रकार का अवैध प्रदर्शन दंडात्मक कार्रवाई को आमंत्रित करेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी संबंधित व्यक्ति या संस्था की होगी। जिला प्रशासन द्वारा इस संबंध में शून्य सहिष्णुता की नीति अपनाई गई है और किसी भी प्रकार के उल्लंघन पर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

 

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