अवैध हथियार मामले में कोर्ट ने रतन पांडे को दो साल की सजा के साथ लगाया जुर्माना




न्यूज़ विज़न। बक्सर
बक्सर जिला अंतर्गत सिकरौल थाना क्षेत्र के बसाव कला गांव निवासी पटल पांडे उर्फ रतन पांडे को अवैध हथियार रखने के मामले में दोषी करार देते हुए अदालत ने दो वर्षों की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (CJM) देवेश कुमार की अदालत ने सुनाया।







इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला अभियोजन पदाधिकारी अशोक त्रिपाठी व सहायक अभियोजक अपूर्वा सिंह ने बताया कि यह मामला 16 मई 2023 का है, जब पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि अभियुक्त के पास अवैध हथियार मौजूद है। तत्पश्चात सिकरौल थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अभियुक्त के ठिकाने पर छापेमारी की और उसके पास से एक अवैध हथियार बरामद किया गया।

मामले की सुनवाई मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी देवेश कुमार की अदालत में हुई, जहां साक्ष्य और गवाहों के आधार पर अभियुक्त को दोषी ठहराया गया। अदालत ने भारतीय दंड संहिता और आर्म्स एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत पटल पांडे को कुल दो वर्ष एवं छह माह के कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उसे 5–5 हजार रुपए का अर्थदंड भी अदा करना होगा। निर्धारित समय में जुर्माना नहीं भरने पर अतिरिक्त कारावास भुगतने का प्रावधान भी जोड़ा गया है।
अदालती फैसले के बाद जिला अभियोजन पक्ष ने कहा कि यह निर्णय अवैध हथियार रखने वालों के लिए एक सख्त संदेश है और कानून व्यवस्था बनाए रखने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है।

