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शहर में बंद होगी अवैध मांस-मछली की दुकानें

प्रधान सचिव ने नगर परिषद और नगर पंचायत के ईओ को पत्र जारी कर दिया निर्देश

न्यूज विजन। बक्सर
प्रधान सचिव ने शहर में अवैध मांस-मछली की दुकानों को बंद कराने का फरमान जारी किया है। इस संदर्भ में नगर परिषद व नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी को पत्र जारी करते हुए स्पष्ट निर्देश दिया है। राज्य सरकार के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि नगर निकायों के अधीन मांस-मछली आदि की अवैध दुकानें संचालित हैं, जो बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 345 के प्रावधानों के प्रतिकूल है। ऐसी दुकानें या तो बिना अनुज्ञप्ति के संचालित हैं या अनुज्ञप्ति की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया गया है।

 

यह भी स्पष्ट किया गया है कि खुले में तथा अस्वास्थ्यप्रद परिस्थितियों में मांस की बिक्री की जा रही है और मृत पशुओं को प्रदर्शित किया जा रहा है। यह भी पाया गया है कि ऐसी दुकानें धार्मिक स्थलों, शैक्षणिक संस्थानों तथा अन्य भीड़-भाड़ वाली सार्वजनिक स्थलों के निकट संचालित किया जा रहा है।

 

प्रधान सचिव ने नगर परिषद व नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी को ऐसी दुकानों के लिए उचित शर्तों के साथ अनुज्ञप्ति निर्गत करने व बिना अनुज्ञप्ति की संचालित अवैध दुकानों को बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 345 (4) के तहत बंद कराने का निर्देश दिया है।

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