अवैध हथियार रखने के मामले में आरोपी को तीन साल की सजा, कोर्ट ने लगाया 20 हजार का जुर्माना
2019 में चेकिंग के दौरान देशी कट्टा और कारतूस के साथ हुआ था गिरफ्तार, गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने सुनाया फैसला


न्यूज़ विज़न। बक्सर
अनुमंडलीय न्यायिक पदाधिकारी रंजना दुबे की अदालत में आर्म्स एक्ट से जुड़े मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी को दोषी पाते हुए तीन वर्ष की कारावास की सजा सुनाई तथा उस पर कुल 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
अभियोजन पदाधिकारी राकेश कुमार राय और सोमेश मिश्रा ने बताया कि 17 जुलाई 2019 को मुफस्सिल थाना पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान कमरिया के पास जीतू चौधरी (पिता जंगबहादुर चौधरी) को गिरफ्तार किया था। तलाशी के दौरान उसके पास से एक देशी कट्टा और कारतूस बरामद हुआ था। इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था और उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था।
सुनवाई के दौरान प्रस्तुत गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को आर्म्स एक्ट समेत दो मामलों में दोषी पाया। अदालत ने दोनों मामलों में तीन-तीन वर्ष की कारावास तथा दस-दस हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं देने की स्थिति में आरोपी को एक माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। कोर्ट ने आदेश दिया कि दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी।





