दहेज हत्या मामले में पति को 7 साल की सजा, 15 हजार रुपये जुर्माना




न्यूज़ विज़न। बक्सर
दहेज के लिए विवाहिता की हत्या के मामले में मंगलवार को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश हर्षित सिंह की अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने मृतका के पति दीपक गोंड को हत्या का दोषी करार देते हुए सात साल की सजा और 15 हजार रुपये का आर्थिक दंड सुनाया। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में अभियुक्त को तीन महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।






अपर लोक अभियोजक आदित्य कुमार वर्मा ने जानकारी दी कि मामला सिकरौल थाना क्षेत्र के रेंका गांव का है। यहां के स्व. बचन गोंड़ के पुत्र दीपक गोंड़ की शादी 19 जून 2020 को औद्योगिक थाना क्षेत्र के शेरपुर गांव निवासी मेघा गोंड़ की पुत्री सलोनी के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही सलोनी को ससुराल में दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था। 24 जुलाई को सलोनी ने फोन कर अपने मायके वालों को बताया कि उसके साथ मारपीट की जा रही है। अगले ही दिन उसके मायके वालों को सलोनी की मौत की सूचना मिली। जब वे शेरपुर पहुंचे तो सलोनी का शव आंगन में पड़ा मिला और पूरे शरीर पर चोट के निशान थे।

मृतका के भाई ने इस मामले में सिकरौल थाना में एफआईआर दर्ज कराई थी। पुलिस जांच, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, साक्ष्य और गवाहों के बयान के आधार पर अदालत ने पति दीपक गोंड़ को हत्या का दोषी पाया। मंगलवार को अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए अभियुक्त को सात साल की कैद और 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

