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एलपीजी गैस की जमाखोरी और कालाबाजारी पर सख्ती, एसडीओ की बैठक में एजेंसियों को सख्त निर्देश

वर्तमान में गैस की कोई कमी नहीं है, घरेलू उपभोक्ताओं को डोर स्टेप डिलीवरी सुनिश्चित करने का निर्देश, रोजाना गैस सिलेंडर के आमद-वितरण का देना होगा ब्योरा

न्यूज़ विज़न।  बक्सर 
गुरुवार को अनुमंडल कार्यालय में अनुमंडल पदाधिकारी अविनाश कुमार की अध्यक्षता में एलपीजी गैस की जमाखोरी, कालाबाजारी तथा गैस वितरण के दौरान विधि-व्यवस्था बनाए रखने को लेकर एक समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक में अनुमंडल क्षेत्र के सभी गैस एजेंसी संचालक, प्रबंधक तथा संबंधित विभागीय पदाधिकारी उपस्थित रहे। बैठक के दौरान अनुमंडल पदाधिकारी अविनाश कुमार ने गैस एजेंसी के प्रोपराइटर और प्रबंधकों को स्पष्ट निर्देश दिया कि सभी गैस एजेंसियां अपने कार्यालय के बाहर प्रतिदिन गैस सिलेंडर के आमद, वितरण और शेष स्टॉक की जानकारी सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करें। इससे उपभोक्ताओं को वास्तविक स्थिति की जानकारी मिल सकेगी और अफवाहों पर भी रोक लगेगी।

 

एसडीओ ने कहा कि घरेलू गैस उपभोक्ताओं को प्राथमिकता के आधार पर पूर्व की तरह डोर स्टेप डिलीवरी के माध्यम से गैस सिलेंडर की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए, ताकि गैस एजेंसियों पर अनावश्यक भीड़ न लगे और विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न न हो। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि गैस सिलेंडर की डिलीवरी के समय उपभोक्ताओं को कैशमेमो देना अनिवार्य होगा तथा निर्धारित मूल्य पर ही गैस की आपूर्ति की जाएगी। उन्होंने आपातकालीन सेवाओं को ध्यान में रखते हुए अस्पतालों, स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े संस्थानों, शिक्षण संस्थानों के हॉस्टल तथा प्रशासनिक कार्यों के लिए घरेलू गैस सिलेंडर की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया। साथ ही चेतावनी दी कि गैस की जमाखोरी या कालाबाजारी में संलिप्त पाए जाने पर संबंधित लोगों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की सुसंगत धाराओं के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बैठक में गैस एजेंसियों को यह भी निर्देशित किया गया कि गैस सिलेंडर के आमद, वितरण और शेष स्टॉक से संबंधित दैनिक प्रतिवेदन प्रतिदिन अपराह्न 4 बजे तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। इसके अलावा गैस एजेंसी कार्यालय और गोदामों में सुरक्षा मानकों जैसे अग्निशमन यंत्र, बालू की बाल्टी सहित अन्य सुरक्षा उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।

 

बैठक के दौरान गैस एजेंसी संचालकों और प्रबंधकों ने बताया कि वर्तमान में गैस की कोई कमी नहीं है। विभागीय निर्देशों के अनुसार जिन उपभोक्ताओं ने ऑनलाइन गैस बुकिंग कराई है, उनसे दूरभाष के माध्यम से संपर्क कर गैस सिलेंडर की आपूर्ति की जा रही है। उन्होंने यह भी बताया कि वर्तमान में अंतिम गैस सिलेंडर की डिलीवरी के 25 दिनों बाद ही नए सिलेंडर की बुकिंग हो पा रही है। गैस एजेंसी संचालकों ने बताया कि गैस की कमी की अफवाह के कारण बड़ी संख्या में उपभोक्ता एजेंसियों पर पहुंच रहे हैं, जिससे भीड़ बढ़ रही है और विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने की आशंका बनी रहती है। इसको देखते हुए एजेंसियों की ओर से प्रत्येक गैस एजेंसी पर दंडाधिकारी और पुलिस बल की तैनाती का अनुरोध किया गया।

 

इस पर एसडीओ ने निर्देश दिया कि अनुमंडल क्षेत्र के सभी थानों की गश्ती पुलिस समय-समय पर गैस एजेंसियों का भ्रमण करेगी। साथ ही सभी गैस एजेंसी संचालकों को अपना मोबाइल नंबर संबंधित थाना को उपलब्ध कराने को कहा गया, ताकि आवश्यकता पड़ने पर तुरंत संपर्क किया जा सके। गैस सिलेंडर बुकिंग की प्रक्रिया धीमी होने की शिकायत को देखते हुए एसडीओ ने गैस एजेंसियों को अतिरिक्त ऑपरेटर की व्यवस्था करने का निर्देश दिया, ताकि एजेंसी स्तर पर ही उपभोक्ताओं की बुकिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। इसके अलावा अनुमंडल क्षेत्र के सभी प्रखंडों के आपूर्ति पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे अपने-अपने क्षेत्र की गैस एजेंसियों का नियमित निरीक्षण करें। साथ ही गैस सिलेंडर ठेला विक्रेताओं, पिकअप वाहनों तथा घरेलू गैस का व्यावसायिक उपयोग किए जाने की जांच के लिए छापेमारी करें। कालाबाजारी या नियमों के उल्लंघन की सूचना मिलने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। बैठक में अनुमंडल क्षेत्र के सभी गैस वितरकों के प्रोपराइटर एवं प्रबंधक उपस्थित रहे।

 

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