नाली विवाद में 21 साल पूर्व हुए हत्या मामले में आरोपी को उम्रकैद
भदवर गांव की घटना में कोर्ट का बड़ा फैसला — गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर मुख्य आरोपी दोषी करार, 10 हजार जुर्माना भी लगाया गया


न्यूज़ विज़न। बक्सर
बगेन गोला थाना क्षेत्र के भदवर गांव में वर्ष 2002 में हुए एक पुराने हत्या मामले में न्यायालय ने अहम फैसला सुनाया है। नाली के पानी को लेकर हुए विवाद ने उस समय हिंसक रूप ले लिया था, जिसमें मेघनाथ राम की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी। अब करीब 21 साल बाद इस मामले में न्याय मिला है।
एडीजे प्रथम उदय प्रताप सिंह की अदालत में इस मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद आरोपी रामेश्वर राम को हत्या का दोषी पाया गया। कोर्ट ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने की स्थिति में 6 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अपर लोक अभियोजक जयराम सिंह ने बताया कि इस मामले की प्राथमिकी सुचक अयोध्या राम द्वारा बगेन गोला थाना में दर्ज कराई गई थी। प्राथमिकी में रामेश्वर राम, खखनु राम और सहबीर राम को आरोपी बनाया गया था।
मामले के ट्रायल के दौरान दो आरोपी खखनु राम और सहबीर राम की मृत्यु हो चुकी है, जिसके बाद मुख्य आरोपी रामेश्वर राम के खिलाफ ही सुनवाई जारी रही। कोर्ट ने पुलिस द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के बयान को ध्यानपूर्वक सुनने के बाद यह निष्कर्ष निकाला कि आरोपी रामेश्वर राम ही इस हत्या का दोषी है। इसके बाद अदालत ने उसे कड़ी सजा सुनाते हुए न्याय का संदेश दिया। यह फैसला न केवल पीड़ित परिवार के लिए राहत लेकर आया है, बल्कि समाज में यह संदेश भी देता है कि कानून के हाथ लंबे होते हैं और अपराधी कितने भी समय तक बचने की कोशिश करें, अंततः न्याय जरूर होता है।





