दहेज़ हत्या मामले में पिता पुत्र को दस-दस वर्ष का सश्रम कारावास के साथ अर्थदंड




न्यूज़ विज़न। बक्सर
दहेज हत्या के मामले में मंगलवार को कोर्ट ने दोषी पाकर पिता और पुत्र को दस-दस वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई। जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश रघुवीर प्रसाद ने दोनों पक्षों को बहस सुनने के बाद आरोपियों को दोषी पाकर सज़ा के साथ अर्थदंड लगाया है।








अपर लोक अभियोजक शेषनाथ सिंह ने बताया कि उतर प्रदेश गाजीपुर जिला अंतर्गत गहमर थाना के भदौरा गांव के राधेश्याम गुप्ता अपनी पुत्री अर्चना कुमार की शादी हिंदू रीति रिवाज के साथ डुमरांव थाना अंतर्गत सोनार पट्टी चौक के श्रवण कुमार के साथ शादी किया था। शादी के कुछ दिन बाद से ही मेरे पुत्री के साथ दहेज के लिए मारपीट करते थे और दहेज में 2 लाख रुपए और वाशिंग मशीन मोटरसाइकिल की मांग करते थे। अंततः अर्चना देवी को मारपीट कर हाथ पैर बांधकर गला दबाकर मार दिया गया।



इसी मामले सूचक राधेश्याम गुप्ता ने पति श्रवण कुमार, (सास) निर्मला देवी, (ससुर) राजेन्द्र प्रसाद, देवर गुड्डू कुमार व दीपक कुमार के खिलाफ डुमरांव थाने में दहेज़ हत्या का प्राथमिक की दर्ज कराया। पुलिस की चार्जशीट के बाद न्यायाधीश रघुवीर प्रसाद ने सुनवाई करते हुए गवाहों के बयान और साक्ष्य के आधार पर दोषी पाया। मामला ट्रायल के दौरान सास की मौत हो गई थी और दोनों देवर नाबालिक थे जिनका कैस किशोर न्याय परिषद में ट्रांसफर कर दिया गया है। न्यायाधीश रघुवीर प्रसाद ने पुत्र श्रवण कुमार, पिता राजेंद्र प्रसाद को 10 -10 वर्ष का सश्रम कारावास के साथ 25-25 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया।

