

न्यूज़ विज़न। बक्सर
बक्सर जिले में लगातार बढ़ती ठंड और शीतलहर को देखते हुए जिला प्रशासन ने बच्चों के स्वास्थ्य एवं जीवन की सुरक्षा के मद्देनज़र बड़ा निर्णय लिया है। जिला दण्डाधिकारी साहिला द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा–163 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है।
जारी आदेश के अनुसार बक्सर जिला अंतर्गत संचालित सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों (प्री-स्कूल एवं आंगनबाड़ी केंद्रों सहित) में कक्षा 1 से 8 तक की सभी शैक्षणिक गतिविधियां आगामी 13 जनवरी 2026 तक पूर्ण रूप से स्थगित रहेंगी। जिला प्रशासन का यह कदम छोटे बच्चों को ठंड और शीतलहर से होने वाली संभावित स्वास्थ्य समस्याओं से बचाने के उद्देश्य से उठाया गया है। हालांकि, कक्षा 9 एवं उससे ऊपर के विद्यार्थियों के लिए विद्यालयों में शैक्षणिक गतिविधियों के संचालन की अनुमति दी गई है, लेकिन इसके लिए समय निर्धारित किया गया है। आदेश के अनुसार कक्षा 9 से ऊपर की कक्षाएं प्रतिदिन सुबह 10:30 बजे से अपराह्न 3:30 बजे तक ही संचालित की जा सकेंगी, ताकि विद्यार्थियों को अत्यधिक ठंड के समय विद्यालय आने-जाने से राहत मिल सके।
इसके साथ ही जिला प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि जिन विद्यालयों में पूर्व से बी-एड, बोर्ड परीक्षाओं अथवा अन्य परीक्षाओं एवं विशेष कक्षाओं का कार्यक्रम निर्धारित है, उनका संचालन पूर्ववत किया जा सकेगा। ऐसे मामलों में विद्यालय प्रबंधन को आवश्यक सावधानियां बरतने के निर्देश दिए गए हैं। यह आदेश जिले में 09 जनवरी 2026 से प्रभावी होगा और 13 जनवरी 2026 तक लागू रहेगा। जिला प्रशासन ने सभी विद्यालय प्रबंधन, शिक्षकों एवं अभिभावकों से आदेश का सख्ती से अनुपालन करने की अपील की है। साथ ही बच्चों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए उन्हें ठंड से बचाव के लिए आवश्यक सावधानियां बरतने का भी आग्रह किया गया है। जिला प्रशासन द्वारा अभिभावकों एवं विद्यालय प्रबंधन से अपील की गई है कि बच्चों के स्वास्थ्य की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उक्त आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें।





