एक बोतल शराब के साथ पकडे गए आरोपी को 5 साल की सजा के साथ एक लाख जुर्माना




न्यूज़ विज़न। बक्सर
शराब तस्करी मामले में शनिवार को उत्पाद कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान एक तस्कर काे एक बोतल शराब तस्करी का दोषी पाकर पांच वर्ष की कारावास और एक लाख रुपए जुर्माना लगाया। विशेष न्यायाधीश उत्पाद कोर्ट द्वितीय सोने लाल रजक ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपियों को दोषी पाकर सजा के साथ जुर्माना लगाया है।







विशेष लोक अभियोजक अवधेश कुमार राय, अपर लोक अभियोजक रविंद्र कुमार सिन्हा व श्यामा श्री चंद्रा ने बताया कि 3 जुलाई 2020 को वीर कुंवर सिंह सेतु चेक पोस्ट उत्पाद विभाग पर जांच के दौरान सुदेश्वर लाल निरीक्षक उत्पाद विभाग दोपहर लगभग 11:15 में गाजीपुर जिला के भांवरकोल थाना क्षेत्र अंतर्गत सियाड़ी गांव निवासी संजय कुमार राय के 24 वर्षीय पुत्र अभिषेक राय को एक बोतल 8 पीएम 750 एमएल के साथ पकड़ा था। मामले में पुलिस के चार्जशीट के बाद न्यायाधीश ने सुनवाई करते हुए ने पर्याप्त साक्ष्य व गवाहों के आधार पर आरोपित को दोषी पाया न्यायाधीश सोने लाल रजक ने अभियुक्तों को 5 साल के कारावास के साथ एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया।


