बरगद पेड़ विवाद में हुए मारपीट मामले में दो व्यक्तियों को कोर्ट ने सुनाया सजा
ब्रह्मपुर थाना में 14 वर्ष पूर्व हुआ था तीन व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज, एक को 5 वर्ष व एक को एक वर्ष की सजा, एक आरोपित सजा मुक्त
न्यूज़ विज़न। बक्सर
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विजेंद्र कुमार ने बरगद के पेड़ के विवाद के मामले में दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपितों को दोषी पाकर सजा के साथ अर्थदंड भी लगाया है।
इस सम्बन्ध में जानकारी देते हुए अपर लोक अभियोजक शेषनाथ सिंह ने बताया कि 1 अक्टूबर 2009 को ब्रह्मपुर थाना क्षेत्र के गोसाईपुर गांव में रामेश्वर चौबे के खेत में बरगद का पेड़ कि डालीं टुट कर गिर गया था जिसे आरोपितों ने डालीं को अपने घर लेकर जा रहे थे। रामेश्वर चौबे द्वारा मना करने पर मारपीट करने लगे शंकर भगवान चौबे ने चाकू से वार कर रामेश्वर चौबे को जख्मी कर दिया। इसी मामले में शंकर भगवान चौबे, जय प्रकाश, रामनिवास चौबे तीनों के खिलाफ मामला दर्ज किया। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर दो आरोपित को दोषी पाया। अभियुक्त शंकर भगवान चौबे को 5 वर्ष की सजा के साथ 15 हजार रुपयों का जुर्माना लगाया रामनिवास चौबे को 1 वर्ष की सजा के साथ 5 हजार का रूपयों जुर्माना लगाया गया।