जमीन विवाद में हुए हत्या मामले में दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास, 10-10 हजार जुर्माना


न्यूज़ विज़न। बक्सर
जिले के सिकरौल थाना क्षेत्र अंतर्गत बिक्रम इंग्लिश गांव में जमीन के मेड़ काटने को लेकर हुए विवाद में एक व्यक्ति की हत्या के मामले में शनिवार को एडीजे-5 की अदालत ने अहम फैसला सुनाया। न्यायालय ने दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए उन्हें आजीवन कारावास की सजा एवं 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
अपर लोक अभियोजक शेषनाथ सिंह एवं आशुतोष कुमार ओझा ने बताया कि यह घटना 26 मार्च 2018 की है। बिक्रम इंग्लिश गांव में जमीन की मेड़ काटने को लेकर दो सगे भाइयों मुद्रिका सिंह और चंद्रिका सिंह के बीच विवाद हो गया था। देखते ही देखते विवाद मारपीट में बदल गया, जिसमें चंद्रिका सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। परिजनों द्वारा उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। घटना के बाद इस संबंध में सिकरौल थाना में मुद्रिका सिंह और विनोद सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने मामले की जांच कर आरोप पत्र न्यायालय में समर्पित किया, जिसके बाद नियमित रूप से सुनवाई चल रही थी।
मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत गवाहों के बयान और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर एडीजे-5 के न्यायाधीश ने दोनों अभियुक्तों मुद्रिका सिंह उर्फ मदारी एवं विनोद कुमार सिंह उर्फ मगनी सिंह को हत्या का दोषी पाया। न्यायालय ने दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए प्रत्येक पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना नहीं देने की स्थिति में अतिरिक्त सजा का प्रावधान भी किया गया है। फैसले के बाद न्यायालय परिसर में मौजूद मृतक के परिजनों ने संतोष जताते हुए कहा कि उन्हें न्याय मिला है। वहीं अभियोजन पक्ष ने कहा कि यह फैसला समाज में कानून का भय बनाए रखने और अपराध पर अंकुश लगाने की दिशा में महत्वपूर्ण है। इस निर्णय से क्षेत्र में यह संदेश गया है कि जमीन विवाद जैसे मामलों में कानून अपने हाथ में लेने वालों को कड़ी सजा भुगतनी पड़ेगी।





