शराब तस्करी मामले में तीन दोषियों को पांच वर्ष की सजा, एक-एक लाख रुपये जुर्माना
विशेष उत्पाद न्यायालय ने सुनाया फैसला, जुर्माना नहीं देने पर छह माह अतिरिक्त कारावास


न्यूज़ विज़न। बक्सर
बुधवार को जिले के विशेष उत्पाद न्यायालय-2 में न्यायाधीश सोनलाल रजक की अदालत ने शराब तस्करी से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में फैसला सुनाया। अदालत ने गवाहों के बयानों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए पांच-पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
अदालत ने प्रत्येक दोषी पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि यदि दोषी जुर्माने की राशि अदा नहीं करते हैं, तो उन्हें छह-छह महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।मामले की सुनवाई के दौरान विशेष लोक अभियोजक अवधेश कुमार राय, अपर विशेष लोक अभियोजक रविंद्र कुमार सिंहा तथा श्यामाश्री चंद्र ने अदालत के समक्ष सरकार की ओर से पक्ष रखा। अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के सटीक बयानों के आधार पर अदालत ने दोषियों को शराब तस्करी का दोषी पाया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, तीनों आरोपित लंबे समय से अवैध शराब की आपूर्ति में संलिप्त थे और इनके खिलाफ उत्पाद अधिनियम की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया था। अदालत ने माना कि इस तरह की गतिविधियां न केवल कानून के खिलाफ हैं बल्कि समाज पर भी बुरा प्रभाव डालती हैं। विशेष उत्पाद अदालत द्वारा दिया गया यह फैसला जिले में शराब तस्करी के खिलाफ एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। न्यायालय ने यह स्पष्ट संदेश दिया है कि शराबबंदी कानून का उल्लंघन करने वालों को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा।





