शराब तस्कर को पांच वर्ष की सजा के साथ एक लाख का जुर्माना




न्यूज़ विज़न। बक्सर
गुरुवार को विशेष न्यायाधीश उत्पाद कोर्ट 2 सोनेलाल रजक द्वारा शराब तस्करी मामले के आरोपी को पांच वर्ष की सजा के साथ एक लाख का जुर्माना लगाया है। वही इस मामले में एक अन्य आरोपी को साक्ष्य के आभाव में रिहा कर दिया गया है।






इस संबंध में जानकारी देते हुए विशेष लोक अभियोजक अवधेश कुमार राय ने बताया कि 23 नवम्बर 2021 को दिन के लगभग 11 बजे जिले के नैनीजोर थाना क्षेत्र अंतर्गत बड़की नैनीजोर गांव में थाना गश्ती के दौरान सहायक अवर निरीक्षक प्रभुराज रजक को नैनीजोर में शराब तस्करी की सुचना प्राप्त हुयी जिस पर रामचंद्र यादव के घर छपेमारी की गयी जहा घर में रखा भूषा के अंदर से 44.820 लीटर शराब बरामद किया गया। और मौके से धनपत यादव के पुत्र रामचंद्र यादव एवं प्रभु गोंड के पुत्र शंकर गोंड को गिरफ्तार किया गया। सुनवाई के दौरान गवाहों की गवाही के पश्चात विशेष न्यायाधीश उत्पाद कोर्ट 2 सोनेलाल रजक द्वारा रामचंद्र यादव को 5 वर्ष की सजा के साथ जुर्माना लगाया गया एवं जुर्माना की राशि नहीं जमा करने के एवज में 6 माह अतिरिक्त सजा सुनाया गया। एवं दूसरे आरोपी शंकर गोंड को साक्ष्य के आभाव में बरी किया गया। बहस के दौरान अभियोजन पक्ष से रविंद्र कुमार सिन्हा एवं श्यामा श्री चंद्रा मौजूद रहे।



