CRIME

हेरोइन तस्कर को चार वर्ष की सजा के साथ 25 हजार जुर्माना

न्यूज़ विज़न।  बक्सर 

एनडीपीएस अधिनियम के तहत विशेष न्यायाधीश कोर्ट संख्या दस राकेश कुमार द्वारा एक व्यक्ति को चार वर्ष का सश्रम कारावास के साथ 25 हजार का जुर्माना लगाया है।  वही जुर्माना की राशि नहीं जमा करने पर पर छः माह का अतिरिक्त सजा सुनाया गया है।

 

इस सम्बन्ध में विशेष लोक अभियोजक एनडीपीएस सुरेंद्र प्रसाद सिंह के अनुसार 17 जुलाई 2023 को संध्या समय में कोरान सराय थाना क्षेत्र के स्थानीय गांव के छोटे हुसैन के घर से पहने हुए पैंट के पॉकेट में दिया सलाई के डिब्बे में दस पुड़िया हेरोइन जिसका वजन 6.660 ग्राम था।  जिसे कोरान सराय थाना पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। जिसमे छह गवाहों की गवाही के पश्चात दोष सिद्ध हुआ जिसके बाद मंगलवार को विशेष न्यायधीश एनडीपीएस राकेश कुमार द्वारा चार वर्ष का सश्रम कारावास के साथ पच्चीस हजार का जुर्माना का सजा सुनाया गया।  जुर्माना की राशि नहीं जमा करने पर छह माह अतिरिक्त सजा भुगतना पड़ेगा।

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button