हत्या मामले में तीन सगे भाइयों को आजीवन कारावास




न्यूज़ विज़न। बक्सर
मंगलवार को जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश 8 सुनील कुमार सिंह की कोर्ट ने हत्या के मामले में तीन सगे भाइयों को दोषी पाकर आजीवन कारावास के साथ जुर्माना भी लगाया है। मामला बगेन गोला थाना कांड संख्या 55/ 2021 से संबंधित है।








इस सम्बन्ध में जानकारी देते हुए अपर लोक अभियोजक ददन कुमार सिंह ने बताया कि पूर्व के रंजिश में 9 जून 2021 को थाना क्षेत्र के पोखरहां गांव के रहने वाले शुभम पांडे की गोली मारकर उस समय हत्या कर दी गई थी जब वे ट्रैक्टर से खेतों में काम कर रहे थे।.घटना को लेकर मृतक के बड़े भाई गोविंद कुमार पांडे ने उसी गांव के कई लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी। न्यायाधीश ने सुनवाई करते हुए गवाहों के बयान और साक्ष्य के आधार पर दोषी पाकर अलग-अलग धाराओं में तीन सगे भाई उमाशंकर पांडेय, विक्रम पांडेय एवं अजय पांडे, पिता शिव परसन पान्डेय को धारा 302/34 में आजीवन कारावास के साथ 20 हजार रुपए जुर्माना लगाया है। इसके साथ 27(1) आर्म्स एक्ट में 7 साल की सजा के साथ 5-5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।




