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वीवो कंपनी ने 19 की जगह 35 हजार का मोबाईल देकर उपभोक्ता से किया समझौता  

दूकानदार ने नहीं सुना उपभोक्ता की शिकायत, मामला पहुंचा उपभोक्ता आयोग

न्यूज़ विज़न।  बक्सर 
मंगलवार को उपभोक्ता आयोग के आदेश पर वीवो कंपनी ने चिल्लर निवासी परिवादी वीर बहादुर सिंह को नया मोबाइल देकर कम्पनी के विरुद्ध दर्ज मुकदमे को समझौते के आधार पर निष्पादित करा लिया। मंगलवार को न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला उपभोक्ता आयोग वेद प्रकाश सिंह ने परिवादी वीर बहादुर सिंह को नया मोबाइल दिया।

 

इस संबंध में परिवादी के अधिवक्ता विष्णु दत्त द्विवेदी ने बताया कि जिले के चिल्हर गांव के रहने वाले वीर बहादुर सिंह ने बक्सर श्री दुर्गा मोबाइल दुकान से वीवो कंपनी का  5 एस मोबाइल 18,999/– में खरीदा था लेकिन मोबाइल  उपयोग करने पर हो गर्म होने लगता था। उक्त मामले को लेकर परिवादी ने दुकानदार को शिकायत दर्ज की लेकिन दुकानदार द्वारा टालमटोल कर दिया गया। मामले को लेकर परिवादी ने जिला उपभोक्ता आयोग परिवाद पत्र दाखिल किया था जिसकी सुनवाई जिला उपभोक्ता आयोग में की जा रही थी कंपनी के मैनेजर रविकांत कुमार ने 35000 /–मूल्य का नया मोबाइल परिवादी को देकर समझौते के आधार पर मामले को निष्पादित करने का निवेदन किया था।
इस संबंध में कंपनी के बिहार रेंज के मैनेजर रविकांत कुमार ने कहा कि उपभोक्ताओं की संतुष्टि कंपनी का प्रथम प्राथमिकता है ऐसे में नया और महंगा सेट देकर मामले को समझौते के आधार पर निष्पादित कराया गया है।

 

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