हत्या के प्रयास मामले में तीन अभियुक्तों को दस-दस वर्ष का कारावास के साथ जुर्माना




न्यूज़ विज़न। बक्सर
हत्या के प्रयास के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ग्यारह रघुवीर प्रसाद के कोर्ट ने तीन अभियुक्तों को दोषी पाया और तीनों अभियुक्तों को 10-10 कारावास के साथ 10-10 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है।







अपर लोक अभियोजक शेषनाथ सिंह ने बताया कि सिमरी थाना के क्षेत्र के सहियार गांव में 3 जून 2012 को सूचक छोटू चौहान का छोटा भाई राजू चौरसिया के दुकान पर नाश्ता कर रहा था कि तभी उसी गांव का रहने वाला मथुरा शर्मा एवं कांग्रेस शर्मा ने पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया तथा दिलीप शर्मा ने ताबड़तोड़ चाकू से उसके सीने एवं अन्य जगहों पर हमला कर दिया। उक्त हमले में सूचक का भाई काफ़ी जख्मी अवस्था में सदर अस्पताल आरा ले जाया गया जहां से उसे बेहतर इलाज के लिए पीएमसीएच पटना भेजा गया था। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ग्यारह ने गवाहों की गवाही एवं साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त दिलीप शर्मा, मथुरा शर्मा एवं कांग्रेस शर्मा को दोषी करार देते हुए दस-दस वर्ष का कारावास के साथ दस-दस हजार का जुर्माना भी लगाया है।


