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मुख्य सचिव बिहार सरकार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी विभागों का किया समीक्षा, दिए आवश्यक निर्देश 

वीसी में शामिल हुए डीएम एडीएम समेत सभी विभागों के अधिकारी 

न्यूज़ विज़न।  बक्सर 

मंगलवार को मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, गृह विभाग, निर्वाचन विभाग, वाणिज्य कर विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, वित्त विभाग, खान एवं भूतत्व विभाग, मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग, परिवहन विभाग, विज्ञान प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, खेल विभाग, कला संस्कृति एवं युवा विभाग एवं विधि विभाग के कार्यों की समीक्षा की गई। जिसमें डीएम  अंशुल अग्रवाल, अपर समाहर्ता कुमारी अनुपम सिंह एवं संबंधित विभाग के पदाधिकारियों ने भाग लिया।

 

सर्वप्रथम अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार द्वारा सभी विद्यालयों में संरचनात्मक कार्यों को 31 मार्च 2025 तक पूर्ण किए जाने के संबंध में निर्देश दिया गया। वही अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य विभाग ने बिहार द्वारा डेंगू से बचाव हेतु आवश्यक तैयारी के संबंध में अवगत कराया गया। बताया गया कि सभी स्वास्थ्य संस्थानों में डेंगू की जांच हेतु पर्याप्त मात्रा में जांच किट उपलब्ध हैं, राज्य एवं जिला स्तर पर डेंगू मरीजों के लिए डेडीकेटेड बेड चिन्हित किया गया है। सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी एवं सभी कार्यपालक पदाधिकारी नगर निकाय को नियमित रूप से फॉगिंग कराने के संबंध में निर्देश दिया गया।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग अंतर्गत द्वारा दाखिल खारिज, परिमार्जन, अभियान बसेरा, आधार सीडिंग, जमाबंदी पंजी का स्कैनिंग कार्य, ई-मापी एवं न्यायालय कार्यों के त्वरित निष्पादन हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। प्रधान सचिव सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार द्वारा समाहरणालय अन्तर्गत विभिन्न लिपिक, आशुलिपिक, वाहन चालक, कार्यालय परिचारी की रिक्ति/अधियाचना भेजने,  लंबित सीपीग्राम एवं जन शिकायत के मामलों का निष्पादन करने के संबंध में दिशा निर्देश दिया गया। प्रधान सचिव, खेल विभाग बिहार द्वारा खेलो इंडिया के तहत आधुनिक खेल अवसंरचनाओं का निर्माण, प्रत्येक ग्राम एवं नगर पंचायत में एक खेल का मैदान निर्माण, जिला मुख्यालय में खेल भवन-सह-व्यायामशाला, इनडोर स्टेडियम तथा प्रत्येक प्रखंड में एक आउटडोर स्टेडियम निर्माण के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया।

SARFAESI एक्ट, BPID एक्ट, BUDS एक्ट के तहत NBFC के विरुद्ध कार्रवाई, लंबित नीलाम पत्र वाद के निष्पादन के संबंध में आवश्यक निर्देश दिया गया। अवैध खनन एवं परिवहन की रोकथाम हेतु जिला स्तर पर कंट्रोल एंड कमांड सेंटर, रोड गैंट्री, चेक पोस्ट की स्थापना के संबंध में आवश्यक निर्देश दिया गया। सचिव, मद्य निषेध एवं उत्पाद विभाग, बिहार द्वारा अवैध शराब बिक्री के विरुद्ध छापेमारी, पूर्व में शराब एवं ताड़ी के व्यवसाय में संलग्न परिवारों को सतत जीविकोपार्जन योजना से जोड़ने, पुलिस विभाग के साथ सूचनाओं का आदान प्रदान, अधिहरण हेतु लंबित वाहन, वाहनों की नीलामी के संबंध में समीक्षा करते हुए आवश्यक निर्देश दिया गया।

प्रधान सचिव, गृह विभाग बिहार द्वारा बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद पोर्टल पर मठ/मंदिर की परिसंपत्तियों को अपलोड करने, भू- समाधान पोर्टल पर प्रविष्टि करते हुए वादों का निष्पादन करना, कब्रिस्तान घेराबंदी, मंदिर चारदीवारी के संबंध में आवश्यक निर्देश दिया गया।

 

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