अनुदानित दर के चावल व गेहूं के कालाबाजारी के आरोप में एक व्यक्ति को दो वर्ष की सजा पांच हजार जुर्माना




न्यूज़ विज़न। बक्सर
मंगलवार को अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी कमलेश सिंह देउ ने अनुदानित दर के चावल व गेहूं की कालाबाजारी के आरोप में अभियुक्त अनिल साह को 2 वर्ष के कारावास के साथ पांच हजार का जुर्माना का सजा सुनाया है।











इस सम्बन्ध में विशेष लोक अभियोजक अरविन्द चौबे ने बताया की ब्रह्मपुर थाना कांड संख्या 217/2011 में श्री भगवान साह के पुत्र अनिल साह के खिलाफ ब्रह्मपुर ब्रह्मपुर थाना में केस दर्ज हुआ था जिसमे अभियुक्त द्वारा अनुदानित खदान के कालाबाजारी के आरोप लगा हुआ था। इस केस में 11 गवाहों की गवाही के बाद अभियुक्त अनिल शाह को 2 वर्ष के करवा के साथ ₹5000 जुर्माना लगाया गया है। विशेष लोक अभियोजक अरविंद चौबे ने बताया कि 16 अक्टूबर को बचनु ओझा के मकान में अभियुक्त के द्वारा अनुदानित राशन का कालाबाजारी के सूचना पर छापेमारी किया गया। जिसमे अंचलाधिकारी ब्रह्मपुर एवं थाना अध्यक्ष ब्रह्मपुर द्वारा छापामारी किया गया इस दौरान भारतीय खाद्य निगम लिखा हुआ बोर में अनाज पकड़ा गया जिसे जप्त किया गया। तथा कमरा से 95 क्विंटल चावल 29 क्विंटल गेहूं जप्त किया गया था।

