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लोकसभा चुनाव से संबंधित बैनर,पोस्टर एवं पम्पलेट छापने वाली प्रिंटिंग प्रेस प्रतिनिधि अपना नाम पता अवश्य अंकित करें : डीएम

न्यूज़ विज़न।  बक्सर 

लोक सभा के मद्देनजर अभ्यर्थियों एवं राजनैतिक दलों के प्रचार सामग्री के मुद्रण संबंधी निर्वाचन आयोग के निर्देश एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 ए के अनुपालन के संबंध में शुक्रवार को जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी अंशुल अग्रवाल की अध्यक्षता में सभी प्रिंटिंग प्रेस प्रतिनिधियों के साथ बैठक समाहरणालय परिसर अवस्थित कार्यालय कक्ष में की गई।

डीएम द्वारा बैठक में उपस्थित सभी प्रेस प्रतिनिधियों (बादल, जय महावीर, सर्वोदय, हिन्दुस्तान, विश्वामित्र ) को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 A के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए आयोग द्वारा निर्गत निर्देश को उपलब्ध कराया गया। साथ ही बैनर, पोस्टर एवं पम्पलेट को छापने के क्रम में सभी प्रेस प्रतिनिधियों को अपना नाम, दुकान का नाम एवं पता अवश्य रूप से अंकित करने का निर्देश दिया गया। राजनीतिक दलों के द्वारा बैनर, पोस्टर एवं पंपलेट  छपवाने के क्रम में सभी प्रेस प्रतिनिधियों को अपने 02 गवाहों के नाम के साथ शपथ पत्र भरकर समर्पित करना होगा। सभी प्रेस प्रतिनिधि यह सुनिश्चित करेंगे कि बैनर, पोस्टर एवं पैम्पलेट पर ऐसी कोई आपतिजनक टिप्पणी न हो, जिससे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हो। जिला पदाधिकारी द्वारा नोडल पदाधिकारी, अभ्यर्थी व्यय लेखा अनुश्रवण कोषांग को सभी प्रेस प्रतिनिधियों को घोषणा पत्र उपलब्ध कराने हेतु निर्देश दिया गया। बैठक में अपर समाहर्ता सह जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, अपर समाहर्ता (विभागीय जाँच), नोडल पदाधिकारी अभ्यर्थी व्यय लेखा अनुश्रवण कोषांग पदाधिकारी, उप निर्वाचन पदाधिकारी एवं सभी प्रेस प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

 

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