15.480 लीटर शराब के साथ पकडे गए दो तस्करों को 5 वर्ष की सजा के साथ एक लाख जुर्माना




न्यूज़ विज़न। बक्सर
शराब तस्करी मामले में बुधवार को उत्पाद कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान दो तस्कर काे 15.480 लीटर शराब तस्करी का दोषी पाकर पांच वर्ष की कारावास और एक लाख रुपए जुर्माना लगाया। विशेष न्यायाधीश उत्पाद कोर्ट द्वितीय सोने लाल रजक ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपियों को दोषी पाकर सजा के साथ जुर्माना लगाया है।






विशेष लोक अभियोजक अवधेश कुमार राय, अपर लोक अभियोजक रविंद्र कुमार सिन्हा व श्यामा श्री चंद्रा ने बताया कि 18 जुलाई 2023 को चक्की थाना क्षेत्र अंतर्गत विशेश्वर डेरा आगड़ पुल के समीप जांच के दौरान पुलिस अवर निरीक्षक राजेंद्र प्रसाद द्वारा रात्रि 9:25 में ब्रह्मपुर थाना क्षेत्र के रामगढ़ निवासी हकड़ू यादव के पुत्र रोहन यादव एवं सपही निवासी सुरेश पांडेय के पुत्र धीरज कुमार पांडेय को 15.480 लीटर अंग्रेजी शराब के साथ पकड़ा गया। मामले में पुलिस के चार्जशीट के बाद न्यायाधीश ने सुनवाई करते हुए ने पर्याप्त साक्ष्य व गवाहों के आधार पर आरोपित को दोषी पाया न्यायाधीश सोने लाल रजक ने अभियुक्तों को 5 साल के कारावास के साथ एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया। जुर्माना की राशि नहीं जमा करने पर छः माह अतिरिक्त सजा भुगतना होगा।


