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स्कूल बसों में सीसीटीवी कैमरा और बच्चों का पूरा विवरण रखना जरुरी 

विद्यालय वाहन परिचालन विनियमन 2020 के संबंध में पटना प्रमंडलीय आयुक्त ने की समीक्षा

न्यूज़ विज़न।  बक्सर

गुरुवार को वीडियों कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से पटना प्रमण्डल आयुक्त की अध्यक्षता में विद्यालय वाहन परिचालन विनियमन 2020 के संबंध में समीक्षा बैठक की गई। जिसमें डीएम अंशुल अग्रवाल एवं जिला परिवहन पदाधिकारी ने भाग लिया। इस दौरान विद्यालय वाहन के सुरक्षित परिचालन हेतु जिला स्तरीय समिति के आयोजित बैठकों में जिला अंतर्गत सभी विद्यालय के प्रबंधक, संचालकों को विद्यालय से परिचालित वाहनों के सुरक्षित परिचालन हेतु आवश्यक निर्देश दिए गए।

 

बैठक के दौरान स्कूल बस में सीसीटीवी को अनिवार्य रूप से स्थापित किया जायेगा। ताकि यात्रा के दौरान वाहन की गतिविधि को रिकॉर्ड किया जा सकें। सीसीटीवी फुटेज 60 दिनों तक स्कूल प्रबंधन को संरक्षित करना होगा। सभी विद्यालय के वाहन पर स्पष्ट अक्षरों में ऑन स्कूल ड्यूटी प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा। साथ ही विद्यालय प्रबंधन द्वारा स्कूल बस में बच्चों को चढाने एवं उतारने के लिए योग्य परिचारक की व्यवस्था करनी होगी। बालिका विद्यालयों के मामले में एक महिला परिचारक निश्चित रूप से होनी चाहिए। वैसे वाहन चालक जिन्हें मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 183 (तेज गति में गाड़ी चलाना), धारा 184 (खतरनाक ड्राइविंग) एवं धारा 185 (नशे में ड्राइविंग) के आरोप में एक बार भी दंडित किया गया है तथा भारतीय दंड संहिता एवं पास्को एक्ट के तहत अपराध किये जाने हेतु दंडित किया गया है, उन्हें विद्यालय प्रबंधन द्वारा वाहन चलाने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

स्कूल वाहन चालकों को स्कूल वाहन में बच्चों के नाम, कक्षा, आवासीय पता, ब्लड ग्रुप, रूकने का स्थल, रूट प्लान इत्यादि के बारे में पूरी सूची वाहन में उपलब्ध रखना होगा। यदि विद्यालय प्रबंधन किसी भी शिकायत पर कार्रवाई नहीं करते है तो अभिभावक को इसकी सूचना जिला पदाधिकारी एवं जिला परिवहन पदाधिकारी को देना होगा। जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि माह दिसम्बर 2023 में जिला अंतर्गत सभी विद्यालयों में परिचालित वाहनों की जांच हेतु अभियान चलाया गया। जिसमें कुल 24 विद्यालयों के कुल 121 वाहनों के जाँच के क्रम में दस्तावेज अद्यतन नहीं होने के कारण एम0भी0 एक्ट के विभिन्न धाराओं के तहत 25,19,000=00 रुपये का शमन किया गया।

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