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श्रम संसाधन एवं प्रवासी मजदूर कल्याण विभाग ने दो साल श्रमिकों को कराया मुक्त

श्रम अधीक्षक ने कहा- दोषि नियोजकों पर सुसंगत धाराओं में दर्ज कराई जाएगी एफआईआर

न्यूज विजन। बक्सर
जिला पदाधिकारी बक्सर के आदेशानुसार मंगलवार को श्रम संसाधन एवं प्रवासी मजदूर कल्याण विभाग के द्वारा गठित बाल श्रमिक को धावा दल ने चक्की प्रखंड अंतर्गत भवन निर्माण में कार्यरत ईंट ढोने का कार्य करते हुए पाया गया। जिन्हें विमुक्त कराके जिला बाल कल्याण समिति बक्सर को सुपूर्द कर दिया गया।

 

प्राप्त जानकारी के अनुसार दोषी नियोजकों पर सुसंगत धाराओं में एफआईआर कराने की कार्रवाई की जा रही है। विमुक्त दोनों बाल श्रमिकों को सरकार की ओर से त्वरित सहायता राशि 3000 रुपये प्रति बाल श्रमिक को दिया जायेगा एवं मुख्यमंत्री राहत कोष से प्रति श्रमिक 25000 रूपये उनके संबंधित खातों में जमा कराकर एफडी किया जायेगा।

 

बक्सर जिला में बाल श्रम को बढावा देने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी। इसी क्रम में आज दिनांक 17 फरवरी 2026 को बक्सर जिलें के आम जनता को जागरूक करने हेतु जिला के फेसबुक पेज पर श्रम अधीक्षक बक्सर के द्वारा जानकारी दी गयी। साथ ही अन्य साधनों के जरिए भी व्यापक प्रचार-प्रसार किया जा रहा है।

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