शराब तस्कर को पांच साल की सजा के साथ एक लाख का जुर्माना




न्यूज़ विज़न। बक्सर
उत्पाद विशेष कोर्ट प्रथम देवराज ने शराब बरामदगी मामले में सजा सुनाई जिसमे आरोपित को मामले में दोषी पाते हुए पांच वर्ष की सजा के साथ एक लाख का जुर्माना भी लगाया है।








विशेष लोक अभियोजक अनेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव सहायक की सहायक अरुणिमा ने बताया कि 23 अक्टूबर 21 को औधोगिक थाना क्षेत्र के भैंसहा पुल के पास पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि शराब लेकर मोटरसाइकिल से एक युवक आ रहा है। पुलिस ने चेकिंग के दौरान युवक राजेश यादव के पास से 180ml का 288 पीस काला चादर में शराब बरामद हुआ एवं सफेद चादर में 152 पीस शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। इसी मामले में मझरिया के राजेश यादव के खिलाफ उत्पाद अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इस मामले में गवाहों व साक्ष्य के आधार पर दोषी पाते हुए न्यायाधीश देवराज ने अभियुक्त राजेश यादव को 5 साल सश्रम कारावास के साथ एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया।




