CRIME

शराब तस्करी मामले में दो व्यक्तियों को पांच -पांच वर्ष की सजा, लगा जुर्माना 

न्यूज़ विज़न।  बक्सर 

उत्पाद अधिनियम मामले में बुधवार को विशेष न्यायाधीश अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एक्साइज 2 प्रेमचंद वर्मा  ने अभियुक्तों को पांच-पांच वर्षों के सजा के साथ  एक-एक लाख रुपये जुर्माना लगाया है।

 

 

इस सम्बन्ध में विशेष लोक अभियोजक अवधेश कुमार राय ने बताया कि 6 अप्रैल 19 को ब्रह्मपुर पुलिस को  गुप्त सूचना मिली  कि कुछ लोग मोटरसाइकिल से अवैध शराब की तस्करी कर रहे हैं। इसी दौरान वाहन जाँच लगाया गया इस दौरान ब्रह्मपुर थाना के गायघाट के पास मोटरसाइकिल से पुलिस ने 35 लीटर  देसी शराब के साथ गायघाट के डब्लू सिंह एवं सरल बिंद  को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के दौरान ये भी पता चला की अभियुक्तों के पास से बरामद मोटरसाइकिल भी चोरी की है। इसी मामले में  न्यायाधीश  प्रेमचंद वर्मा ने  गवाहों और  साक्ष्य के आधार पर न्यायाधीश ने अभियुक्तों को सजा सुनाई, साथ ही चोरी की अवैध मोटरसाइकिल के मामले में 2 वर्ष के कारावास एवं 5 हजार रुपयों का जुर्माना लगाया। सभी सजायें साथ- साथ चलेगी।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button