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लोकसभा चुनाव के मद्देनजर 5 फरवरी से थानावार शस्त्रों एवं कारतूसों का होगा भौतिक सत्यापन, शारीरिक स्थिति का भी करना होगा अवलोकन    

न्यूज़ विज़न।  बक्सर 

आगामी लोक सभा आम निर्वाचन 2024 के मद्देनजर स्वच्छ, भयमुक्त, पारदर्शी एवं शांतिपूर्ण मतदान सम्पन्न कराने के उद्देश्य से बक्सर जिला के सभी अनुज्ञापित शस्त्र धारकों के शस्त्रों का शत-प्रतिशत सत्यापन आवश्यक है। शस्त्र नियमावली 2016 के नियम 30 एवं 112 के तहत जिला के सभी शस्त्र अनुज्ञप्ति धारियों की शस्त्र अनुज्ञप्तियों पर धारित शस्त्रों एवं कारतूसों के भौतिक सत्यापन हेतु थानावार दण्डाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गयी है जिसकी तिथि का भी निर्धारण किया गया है निर्धारित तिथि को शस्त्र धारक पहुंच सत्यापन करवाना सुनिश्चित करेंगे।

 

 

बक्सर मुफस्सिल के लिए अंचलाधिकारी चौसा के द्वारा शस्त्र एवं कारतूस निरीक्षण की तिथि 5 से 7 फरवरी एवं 15 से 17 फरवरी तक, बक्सर औद्योगिक के लिए अंचलाधिकारी बक्सर के द्वारा शस्त्र एवं कारतूस निरीक्षण 5 से 7 फरवरी एवं 15 से 17 फरवरी तक बक्सर नगर के लिए प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा शस्त्र एवं कारतूस निरीक्षण 5 से 7 फरवरी एवं दिनांक 15 से 17 फरवरी तक, धनसोई के लिए अंचलाधिकारी राजपुर के द्वारा शस्त्र एवं कारतूस निरीक्षण 5 से 7 एवं 15 से 17 फरवरी तक, ईटाढी के लिए अंचलाधिकारी ईटाढी के द्वारा शस्त्र एवं कारतूस निरीक्षण 5 से 7 एवं  15 से 17 फरवरी तक, ब्रह्मपुर के लिए अंचलाधिकारी ब्रह्मपुर के द्वारा शस्त्र एवं कारतूस निरीक्षण 5 से 7 फरवरी एवं 15 से 17 फरवरी तक, बगेन गोला के लिए प्रखण्ड विकास पदाधिकारी ब्रह्मपुर के द्वारा शस्त्र एवं कारतूस निरीक्षण 5 से 7 एवं 15 से 17फरवरी तक, सिमरी के लिए अंचलाधिकारी सिमरी के द्वारा शस्त्र एवं कारतूस निरीक्षण 5 से 7 एवं 15 से 17 फरवरी तक, डुमराँव के लिए अंचलाधिकारी डुमराँव द्वारा शस्त्र एवं कारतूस निरीक्षण 5 से 7 एवं 15 से 17 फरवरी तक, कृष्णाब्रहम के लिए प्रखण्ड विकास पदाधिकारी चक्की के द्वारा शस्त्र एवं कारतूस निरीक्षण 5 से 7 एवं 15 से 17 फरवरी तक. कोरानसराय के लिए प्रखण्ड विकास पदाधिकारी डुमराँव के द्वारा शस्त्र एवं कारतूस निरीक्षण 5 से 7 एवं 15 से 17 फरवरी तक,   नावानगर के लिए अंचलाधिकारी नावानगर के द्वारा शस्त्र एवं कारतूस निरीक्षण 5 से 7 एवं 15 से  17 फरवरी तक, सिकरौल के लिए प्रखण्ड विकास पदाधिकारी नावानगर के द्वारा शस्त्र एवं कारतूस निरीक्षण 5 से 7 एवं 15 से 17 फरवरी तक, मुरार के लिए प्रखण्ड विकास पदाधिकारी चौगाई के द्वारा शस्त्र एवं कारतूस निरीक्षण 5 से 7 एवं 15 से 17 फरवरी तक एवं नैनीजोर के लिए अंचलाधिकारी चक्की के द्वारा शस्त्र एवं कारतूस निरीक्षण 5 से 7 एवं 15 से 17 फरवरी तक निर्धारित किया गया है।

प्रतिनियुक्त सभी दण्डाधिकारी एवं संबंधित थानाध्यक्ष निर्धारित तिथियों को संबंधित थाना पर उपस्थित होकर पूर्वाहन 11:00 बजे से अपराह्न 04:00 बजे तक शस्त्रों एवं कारतूसों का भौतिक सत्यापन करेंगे एवं जमा अनुज्ञप्ति पुस्तिका पर संयुक्त हस्ताक्षर कर संबंधित थाना का डी0आर0 नम्बर अंकित करेंगे। साथ ही अनुज्ञप्ति में अंकित प्रविष्टि के अनुसार अनुज्ञप्तिधारी द्वारा एक वर्ष में कितना कारतूस क्रय किया गया है कि विवरणी विहित प्रपत्र में अंकित करेंगे। प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी एवं संबंधित थानाध्यक्ष शस्त्र सत्यापन हेतु अनुज्ञप्तिधारी के उपस्थित होने पर 70 वर्ष से अधिक उम्र के अनुज्ञप्तिधारियों की शारीरिक स्थिति का अवलोकन भी कर लेंगे कि वे शस्त्र संचालन योग्य है अथवा नहीं का स्पष्ट उल्लेख प्रतिवेदन के अभ्युक्ति कॉलम में अंकित करना सुनिश्चित करेंगे। वैसे शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी जिनकी अनुज्ञप्ति अद्यतन नवीकृत नहीं एवं उनके द्वारा अनुज्ञप्ति नवीकरण हेतु जिला शस्त्र शाखा को आवेदन दिया गया एवं उनका आवेदन प्रक्रियाधीन है के शस्त्रों एवं कारतूसों का सत्यापन करना सुनिश्चित करेंगे।

सभी प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी को निर्देशित किया गया है कि शस्त्र एवं कारतूस के सत्यापन की सभी कार्रवाई की वीडियोग्राफी कराना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही शस्त्र एवं कारतूस सत्यापन के समय अनुज्ञप्ति पर चस्पाए गए फोटो से अनुज्ञप्तिधारी की पहचान सुनिश्चित करेंगे कि स्वयं अनुज्ञप्तिधारी ही शस्त्र के साथ सत्यापन हेतु उपस्थित है। आयुध नियमावली 2016 के तहत व्यष्टि अनुज्ञप्ति के लिए प्रतिधारक का प्रावधान समाप्त कर दिया गया है। जिस कारण शस्त्र एवं कारतूस सत्यापन हेतु अनुज्ञप्तिधारी की सदेह उपस्थित आवश्यक है। किसी भी परिस्थिति में बिना अनुज्ञप्तिधारी की सदेह उपस्थित के शस्त्र एवं कारतूस का सत्यापन नहीं किया जाय एवं प्रत्येक सत्यापित अनुज्ञप्तिधारी का शस्त्र एवं कारतूस के साथ वीडियोग्राफी करायेंगे। अनुज्ञप्तिधारी के अतिरिक्त यदि कोई व्यक्ति शस्त्र सत्यापन हेतु उपस्थित होता है तो उसका शस्त्र एवं कारतूस तत्काल जब्त कर प्रतिवेदित करेंगे। अनुज्ञप्तिधारी, धारित शस्त्र एवं अनुज्ञप्ति पुस्तिका के साथ निर्धारित तिथि एवं समय पर संबंधित थाना पर सदेह उपस्थित होकर शस्त्र एवं कारतूस का सत्यापन कराना सुनिश्चित करेंगे। आदेश की अवहेलना करने वाले संबंधित शस्त्र अनुज्ञप्तिधारकों के विरूद्ध आयुध अधिनियम 1959 की सुसंगत धाराओं के तहत अनुज्ञप्ति निलंबित/रद्द करने की कार्रवाई की जायेगी।

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