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रेलवे की लापरवाही से पैर गवां चुके शंकर प्रसाद को जिला उपभोक्ता आयोग ने दिलाया न्याय 

रेलवे ने सूद समेत नौ लाख रुपये का किया भुगतान 

न्यूज़ विज़न।  बक्सर 

जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा मंगलवार को आयोग के अध्यक्ष  वेद प्रकाश सिंह ने परिवादी शंकर प्रसाद शाह को 9 लाख रुपए का चेक प्रदान किया। उक्त चेक को रेलवे ने उपभोक्ता आयोग के फैसले का अनुपालन करते हुए जमा किया था।

 

इस सम्बन्ध में अधिवक्ता विष्णु दत्त  द्विवेदी ने बताया कि कृष्णाब्रह्म थाना क्षेत्र के रहने वाले  शंकर प्रसाद शाह  31 अगस्त 2013 को  रघुनाथपुर स्टेशन पर जमानिया जाने के लिए पैसेंजर ट्रेन का इंतजार कर रहा था कि डाउन लाइन से ब्रह्मपुत्र मेल पूरी रफ्तार से गुजरने लगी जहां बोगी के नीचे से लोहे का रॉड टूटकर निकल गया तथा प्लेटफार्म पर बैठे शंकर प्रसाद शाह के पैर में जा लगा था। उक्त घटना में शाह को गंभीर चोट लगी तथा बाद में उसके पैर को घुटने के नीचे से काटना पड़ा था।

 

उक्त मामले को लेकर पीड़ित ने जिला उपभोक्ता आयोग में परिवाद  दाखिल किया था जहां सुनवाई में विपक्षी रेलवे की सेवा में त्रुटि पाया गया था जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा 8 जनवरी 2016 को एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया गया जिसमें विपक्षी की सेवा में त्रुटि पाकर परिवादी को 6 लाख रुपए क्षतिपूर्ति के रूप में देने का आदेश सुनाया गया लेकिन रेल विभाग ने जिला उपभोक्ता आयोग के आदेश को चुनौती देते हुए राज्य उपभोक्ता आयोग पटना में अपील  दाखिल किया। सुनवाई के दौरान राज्य उपभोक्ता आयोग द्वारा भी विपक्षी की सेवा को त्रुटि पूर्ण बताया गया। मामले को लेकर रेल विभाग ने राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग नई दिल्ली में  रिवीजन दाखिल किया लेकिन राष्ट्रीय आयोग ने उसे खारिज कर दिया। इधर जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा आदेश का अनुपालन नहीं करने के कारण रेलवे के उच्च अधिकारियों के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। मंगलवार को उपभोक्ता आयोग के फैसले का अनुपालन करते हुए रेलवे द्वारा की राशि एवं सूद जोड़कर कुल 9 लाख रुपए का भुगतान किया गया।

 

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