CRIME
आर्म्स एक्ट में हरवंश नोनिया को तीन साल की सजा, लगा जुर्माना




न्यूज विजन । बक्सर
अनुमंडलीय न्यायिक पदाधिकारी कमलेश सिंह देव की कोर्ट ने आर्म्स एक्ट के मामले में सुनवाई हुई। कोर्ट ने आरोपित को दोषी पाते हुए तीन वर्ष की कारावास और दो हजार रुपए का जुर्माना लगाया।
अभियोजन पदाधिकारी राकेश कुमार राय ने बताया कि 26 सितंबर 2022 को राजपुर थाना पुलिस ने सरेंजा गांव में छापेमारी कर हरवंश नोनिया को एक कट्टा और कारतुस के साथ गिरफ्तार किया था । पुलिस ने आरोपित को जेल भेज दिया था। कोर्ट ने गवाहों और पुलिस की सूनने के बाद आरोपी को आर्म्स एक्ट समेत दो धाराओं में दोषी पाया। कोर्ट ने दोनों धाराओं में तीन -तीन वर्ष की कारावास और एक-एक हजार का जुर्माना लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर एक माह की अतिरिक्त सज़ा काटनी पड़ेगी। दोनों सजाए एक साथ चलेगी।

